रायगढ़

Raigarh News: मेसर्स बालाजी राईस प्रोडक्ट पर लगा 50 हजार रुपये का जुर्माना, कलेक्टर ने ब्लैक लिस्टेड करने के दिए निर्देश

कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन कार्य में उल्लंघन का मामला

Raigarh News रायगढ़, 4 सितम्बर 2024/ पंजीकृत कस्टम मिलर्स मेसर्स श्री बालाजी राईस प्रोडक्ट द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु धान उठाव के अनुपातिक कम चावल जमा किया गया था। प्रकरण के जांच उपरांत कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश की कंडिकाओं के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए खाद्य अधिकारी एवं जिला विपणन अधिकारी को संबंधित फर्म पर आगामी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए काली सूची में दर्ज करने तथा इस वर्ष कस्टम मिलिंग के कार्य हेतु पंजीयन नहीं करने के आदेश दिए है।

Raigarh News खाद्य अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण हेतु पंजीकृत कस्टम मिलर मेसर्स श्री बालाजी राईस प्रोडक्ट, ग्राम-कंचनपुर, तहसील घरघोड़ा प्रोप्राईटर श्री चन्द्रदीप अग्रवाल द्वारा अनुबंध में 24100 क्ंिवटल धान का उठाव किया गया। जिसका अनुपातिक चावल कुल 16147 क्विंटल जमा किया जाना था। किन्तु मिलर द्वारा कुल 9820 क्विंटल चावल जमा किया गया तथा 1740 क्विंटल धान जशपुर एवं खरसिया भेज दिया गया। जांच में भौतिक सत्यापन में 6420.35 क्ंिवटल घान (4301.64 क्विंटल चावल)का अंतर पाया गया। जिस पर कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश की कंडिकाओं के उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर 619 क्विंटल चावल, 303 क्विंटल धान जप्त किया गया।
प्रकरण में कलेक्टर रायगढ़ द्वारा मिल संचालक को नोटिस दिया गया किन्तु मिल संचालक द्वारा अनुपस्थित रहने के कारण 1 जुलाई 2024 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मेसर्स बालाजी राईस प्रोडक्ट कंचनपुर घरघोड़ा के प्रोप्राईटजर श्री चंद्रदीप अग्रवाल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश की कंडिका में उल्लंघन किए जाने के कारण 50 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण में जप्तशुदा धान चावल के मूल्य से 50 हजार रुपये शासन के पक्ष में राजसात करने एवं राशि का नियमानुसार भुगतान किए जाने के पश्चात जप्तशुदा चावल, धान एवं कनकी को मुक्त किए जाने तथा आगामी विपणन वर्ष 2024-25 हेतु मेसर्स बालाजी राईस प्रोडक्ट को काली सूची में दर्ज करने एवं इस वर्ष कस्टम मिलिंग के कार्य हेतु पंजीयन नहीं किए जाने का आदेश खाद्य अधिकारी एवं जिला विपणन अधिकारी को दिया गया है।

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