Raigarh News : मॉल में लगे बिजली ट्रांसफार्मर के अर्थिंग वायर चोरी का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा – RGH NEWS
रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Raigarh News : मॉल में लगे बिजली ट्रांसफार्मर के अर्थिंग वायर चोरी का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा

चोरी गया लगभग 12 किलो तांबे का अर्थिंग वायर बरामद, आरोपियों को भेजा गया रिमांड पर

Raigarh News :  *20 जुलाई, रायगढ़* । रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने गैलेक्सी मॉल के लिए लगे बिजली ट्रांसफार्मर से लगे अर्थिंग वायर की लगातार हो रही चोरी का सफल खुलासा करते हुए दो विधि से संघर्षरत बालकों, दो महिला आरोपियों तथा चोरी का माल खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने चोरी गया लगभग 12 किलोग्राम तांबे का अर्थिंग वायर भी बरामद कर लिया है।

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चोरी को लेकर गैलेक्सी मॉल रायगढ़ में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत शिव राज कुमार साहू (43 वर्ष) निवासी मधुबनपारा द्वारा 18 जुलाई को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि गैलेक्सी मॉल के पीछे स्थापित बिजली ट्रांसफार्मर से जुड़े अर्थिंग वायर की लगातार चोरी हो रही है। 15 जुलाई की सुबह ट्रांसफार्मर से जमीन में जुड़े लगभग 10 मीटर लंबे, करीब 12 किलोग्राम वजन के अर्थिंग वायर, जिसकी अनुमानित कीमत ₹15,000 थी, को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 387/2026 के तहत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बजरंगपारा निगम कॉलोनी निवासी दो विधि से संघर्षरत बालकों ने अपने मोहल्ले की महिला निशा सारथी एवं रजनी सारथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर पुलिस ने सादे वस्त्रों में दोनों बालकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर ट्रांसफार्मर का अर्थिंग वायर चोरी करना तथा चोरी का सामान अपने मोहल्ले के गुड्डू उर्फ रमेश सारथी को बेचना स्वीकार किया।

पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी गुड्डू उर्फ रमेश सारथी के विरुद्ध धारा 317(2) एवं 3(5) BNS जोड़ी तथा उसके कब्जे से चोरी गया लगभग ₹15,000 मूल्य का अर्थिंग वायर बरामद किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दो महिला आरोपियों एवं माल खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जबकि दोनों विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई।

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*गिरफ्तार आरोपी*
1. निशा सारथी, पति सुनील सारथी, उम्र 28 वर्ष, निवासी बजरंगपारा निगम कॉलोनी, थाना जूटमिल, रायगढ़।
2. रजनी सारथी, पति शिवा सारथी, उम्र 27 वर्ष, निवासी मटन मार्केट, जूटमिल, रायगढ़।
3. गुड्डू सारथी उर्फ रमेश सारथी, पिता राजू सारथी, उम्र 30 वर्ष, निवासी बजरंगपारा निगम कॉलोनी, थाना जूटमिल, रायगढ़।
4. दो विधि से संघर्षरत बालक।

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