Raigarh News: तमनार–बासनपाली को नगर पंचायत बनाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपी प्रति

Raigarh News : रायगढ़। राज्य शासन द्वारा हाल ही में ग्राम पंचायत तमनार एवं बासनपाली को नगर पंचायत का दर्जा देने और 7 सदस्यीय समन्वय समिति के गठन संबंधी जारी आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है। दोनों पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने अधिवक्ता के माध्यम से इस आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी।

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शाखा यादव ने कहा कि तमनार और बासनपाली दोनों पंचायतों में कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं, जिनका चुनाव लगभग एक वर्ष पूर्व ही हुआ है। ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाकर नगर पंचायत का गठन करना और समन्वय समिति बनाना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने इसे जनादेश के विरुद्ध बताया।
तमनार पंचायत की सरपंच गुलापी सिदार ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के आदेश के परिपालन हेतु आज दोनों पंचायतों के सरपंच, पंचगण एवं कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात कर स्थगन आदेश की प्रति सौंपी गई है, ताकि शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वरिष्ठ कांग्रेसी विकास शर्मा ने कहा कि तमनार ब्लॉक आदिवासी क्षेत्र है, जहां इस प्रकार का आदेश जारी करना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी पंचायत पदाधिकारियों के निर्णय के साथ मजबूती से खड़ी है।
जिला कलेक्टर से मुलाकात के दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शाखा यादव, वरिष्ठ कांग्रेसी विकास शर्मा, तमनार सरपंच गुलापी सिदार, बासनपाली सरपंच सविता ठाकुर, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रानी चौहान, शहर कांग्रेस महामंत्री रवि पांडेय, माणिक पटनायक, बंसत पटनायक, जगन्नाथ सिदार, अभिषेक शर्मा, बादल साहु, मंजु पटनायक, बबलु साहु सहित तमनार एवं बासनपाली के पंचगण उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई तक शासन का निर्णय प्रभावी नहीं रहेगा, जिससे दोनों पंचायतों में फिलहाल पूर्व व्यवस्था बरकरार रहेगी।



