Raigarh News: लॉक डाऊन में भगाकर नाबालिग छात्रा की आबरू से खेला, युवक को 10 साल की कड़ी कैद – RGH NEWS
रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Raigarh News: लॉक डाऊन में भगाकर नाबालिग छात्रा की आबरू से खेला, युवक को 10 साल की कड़ी कैद

Raigarh News रायगढ़, 14 दिसंबर। लॉक डाऊन के दौरान नाबालिग छात्रा को दुल्हन बनाने का ख्वाब दिखाते हुए उसे लेकर फुर्र होने के बाद दैहिक शोषण के मामले में आरोप प्रमाणित होने पर फास्ट ट्रेक कोर्ट ने युवक को 10 बरस के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 6 हजार रूपये के अर्थदंड़ से भी दंडित किया है।

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न्यायालय सूत्रों के मुताबिक विगत 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉक डाऊन होने पर स्कूलों में ताले जड़ने से घर में रहते हुए पढ़ने वाली 16 बरस की एक छात्रा को पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम कोतमरा निवासी सनत कुमार निषाद आत्मज जयलाल निषाद (22 वर्ष) ने उसेअपने प्रेमजाल में फंसा लिया। इसी क्रम में 23 सितंबर 2020 को नाबालिग छात्रा का पिता खेत मे काम करने गया और नहाने कर लिए मां तालाब गई तो घर में छोटे भाई-बहन को छोड़ किशोरी को सनत भगा ले गया।
मां तालाब से घर लौटी और अपनी नाबालिग बेटी को घर से नदारद देख आसपास पतासाजी की तो खुलासा हुआ कि उसे एक लड़के के साथ मोटर सायकिल से जाते देखा गया था। चूंकि, पीड़ित परिवार को सनत पर आशंका थी इसलिए उन्होंने थाने की शरण ली। पुसौर पुलिस ने सनत के ​​खिलाफ भादंवि की धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अ​धिनियम की धारा 6 तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अ​धिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए सघन खोजबीन की तो अपहृत बाला 7 नवंबर को ग्राम कोतमरा में सनत के साथ मिली।
Raigarh News: ऐसे में हरकत में आई पुलिस ने सनत को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग छात्रा का शारीरिक परीक्षण कराते हुए उसका बयान लिया तो पता चला कि ब्याह रचने का झांसा देकर सनत उसकी आबरू से खिलवाड़ कर चुका था। तदुपरांत, वर्दीधारियों ने मुल्जिम युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। फास्ट ट्रेक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने पॉक्सो एक्ट के इस संवेदनशील मामले में सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध होने पर सनत कुमार निषाद को 10 साल की कड़ी कैद और 6 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंड़ित किया है। अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर मुल्जिम को 6 महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा। इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने शासन की तरफ से पैरवी की है।

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