रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Raigarh News:-नाबालिग बाला का सरेआम हाथ पकड़कर छेड़छाड़ का आरोपी रहेगा 495 दिन जेल में

Raigarh News रायगढ़, 24 दिसंबर। अनुसूचित जाति की एक नाबालिग बाला को ब्याह रचाने की बात कहते हुए सड़क में छेड़छाड़ कर अपमानित करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मनचले युवक को 495 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावे उसे 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार मूलतः चंद्रपुर थाना अंतर्गत ग्राम मड़वा नवापारा निवासी कबीर दास महंत पिता खुलीदास (29 वर्ष) रायगढ़ के चक्रधर नगर बोईरदादर स्थित पूनम सायकल दुकान के मकान में किराए से रहता था। कबीर दास एक अनुसूचित जाति वर्ग की नाबालिग बाला को आते-जाते छेड़खानी का शिकार बनाता। विगत 17 अगस्त 2018 को किशोरी कहीं जा रही थी तो कबीर दास ने पीछा कर उसका हाथ पकड़ा और प्रणय प्रस्ताव रखते हुए ब्याह रचाने की बात कही।

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चूंकि, कबीर दास ने आकाश सोनी और आशीष दवे के सामने सरेआम ऐसी हरकत कर नाबालिग को अपमानित किया, इसलिए पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी तो पारिवारिक सलाह मशविरा के बाद वे थाने गए और किशोरी ने आपबीती बताई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट से जुड़े केस में कबीर दास के खिलाफ भादंवि की धारा 354 (घ) (1) के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए केस डायरी को न्यायालय में भेजा।

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Raigarh News फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला पहुंचने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने इस संवेदनशील मसले में घटना से जुड़े पहलुओं, सबूतों और दोनों पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद कबीर दास महंत को 495 दिन यानी 1 साल 4 महीने और 10 रोज का कठोर कारावास तथा 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर मुल्जिम को 1 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। इस प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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