रायगढ़

Raigarh News: जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि को किया गया कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

Raigarh News *रायगढ़, 29 नवम्बर2023/ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियां, वृद्धजनों, नि:शक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण)नियम, 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रायगढ़ की सीमा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस)घोषित किया है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस)घोषित किया गया है। इनमें शासकीय हास्पिटल अंतर्गत मेडिकल कालेज रायगढ़, शासकीय शैक्षणिक संस्थान के तहत दक्षिण चक्रधरनगर रायगढ़ क्षेत्र में उत्तर में रेलवे लाईन, दक्षिण में प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पूर्व में किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ से प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तक तथा पश्चिम में अम्बेडकर चौक से जनपद पंचायत रोड से शासकीय आवासीय परिसर होते हुए प्री.मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तक एवं केआईटी कालेज, गढ़उमरिया रोड रायगढ़ को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह कलेक्टोरेट परिसर रायगढ़, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रायगढ़, शहरी क्षेत्र सिविल लाईन रायगढ़ अंतर्गत उत्तर में सत्तीगुड़ी चौक से घड़ी चौक होते हुए रायगढ़ स्पोर्ट्स क्लब के दिवाल तक, दक्षिण में कलेक्टर निवास रायगढ़ के दक्षिण दीवाल तक, पूर्व में स्पोर्ट्स क्लब रायगढ़ एवं पश्चिम में सत्तीगुड़ी चौक से विश्राम गृह होते हुए कलेक्टर निवास परिसर के दक्षिण दीवाल तक को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

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Raigarh News: इसी तरह अनुविभाग खरसिया अंतर्गत सिविल अस्पताल खरसिया परिसर, तहसील कार्यालय खरसिया परिसर एवं व्यवहार न्यायालय खरसिया परिसर तथा अनुविभाग घरघोड़ा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घरघोड़ा से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)घरघोड़ा तक को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

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