PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगा PM किसान योजना का लाभ,इन शर्तों का करें पालन
PM Kisan Yojana: किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान स्कीम की शुरुआत की है। इसमें किसानों को हर साल 6 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये रकम किसानों के खाते में 2 हजार रुपये की तीन किस्तों में जमा की जाती है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही इस स्कीम की 16वीं किस्त जारी की है। इस स्कीम का लाभ सभी किसानों को नहीं दिया जाता है।
इन किसानों को नही मिलेगा पीएम किसान स्कीम का लाभ
आपको बता दें जिन किसानों के पास खेती करने योग्य जमीन नहीं है। उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ में किसान जो संस्थागत भूमि के मालिक हैं। अगर स्कीम में आवेदन करने वाले किसान के परिवार के सदस्य एनआरआई हैं। जिन किसानों की आयु 18 साल की नहीं है। ऐसे किसान जिनके परिवार में कोई भी संवैधानिक पद पर न हो।
ऐसे किसान जिनके परिवार में कोई भी एक सदस्य भी स्कीम का लाभ ले रहा हो। इसके साथ ऐसे किसान जो कि खुद या फिर उनके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या फिर राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं या फिर वर्तमान में मंत्री हों। इनके परिवार के सदस्य या किसान निगम के मेयर, जिला परिषद के अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष हो वह इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता है।
वहीं आवेदक ने खुद या फिर परिवार में गत वर्ष में इनकम टैक्स का पेमेंट किया हो। ऐसे आवेदनकर्ता या उनके परिवार के सदस्य जो कि चिकित्सा, वकील, आर्किटेक, अभियंता, चार्टर्ड आकाउंटेंट जैसे कोई भी पेशवर निकाय में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
कैसे करें आवेदन
इसके लिए पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर विजिट करें। इसके बाद ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
बस इन शर्तों का करें पालन
PM Kisan Yojana किसानों के पास किसानी करने के लिए योग्य जमीन जरुर होनी चाहिए। इस स्कीम का लाभ उठाने वाले किसान का बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक होना बेहद ही जरुरी है। जमीन की जमाबंदी भी हो। ऐसे किसान जिनके द्वारा ईकेवाईसी पूरी न की गई हो। वह इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं।