PF Account: PF अकाउंट ट्रांसफर कराने का बदला नियम, जानें तरीका…

PF Account: अगर आप भी सैलरीड क्लास हैं और आपका हर महीने पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए काम की है. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को आसान कर दिया गया है. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार कुछ खास मामलों में यदि आपको अपनी नौकरी बदलनी है तो आपको अपनी पुरानी या नई कंपनी से पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए किसी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा. यह काम पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगा.
आपको बता दें अभी तक पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए कर्मचारियों के नियोक्ता की तरफ से अप्रूवल जरूरी होता है. आपको बता दें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी पर 12 प्रतिशत की कटौती ईपीएफ अकाउंट के लिये की जाती है. इतना ही पैसा कंपनी की तरफ से कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है. नियोक्ता की तरफ से जमा किये जाने वाले पैसे में 8.33% हिस्सा ईपीएस (पेंशन) में जमा होता है, बाकी बचा हुआ 3.67% हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है.
करोड़ों सब्सक्राइबर्स को होगा फायदा
PF Accountईपीएफओ की तरफ से अकाउंट ट्रांसफर करने के लिये किये गए बदलाव का फायदा करोड़ों सब्सक्राइबर्स को होगा. ईपीएफओ की तरफ से 15 जनवरी को जारी सर्कुलर के अनुसार पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिये पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. अब सब्सक्राइबर्स खुद ही अपने अकाउंट को ट्रांसफर करने का दावा कर सकते हैं. आइए बतातें हैं ईपीएफओ के सर्कुलर से किन सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलेगा?