Pension Scheme: पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए GOOD NEWS! केंद्र सरकार ने दी ये बड़ी राहत…

Pension Scheme केंद्र सरकार ने UPS के सदस्यों को एक बार NPS में स्विच करने का विकल्प दिया है, जो सितंबर 2025 से लागू होगा. स्विच के बाद वापसी संभव नहीं होगी. इसके तहत कर्मचारी को अतिरिक्त 4% सरकारी योगदान मिलेगा. यह सुविधा सेवा में सक्रिय कर्मचारियों के लिए है, जिन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं चल रही हो.
पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी ये बड़ी राहत
केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है. अब जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के सदस्य हैं, उनके पास एक बार राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलने का विकल्प होगा. यह बदलाव सितंबर 2025 से लागू होगा. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 2 सितंबर 2025 को आधिकारिक इंडिया गजट में Central Civil Services (Implementation of the Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2025 प्रकाशित किए. इन नियमों का उद्देश्य UPS में शामिल कर्मचारियों को NPS में स्विच करने की सुविधा देना है.
स्विच के लिए है ये जरूरी शर्तें
सरकार ने 15 सितंबर 2025 को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि UPS के सदस्य कर्मचारी अब सिर्फ एक बार ही NPS में बदल सकते हैं. एक बार स्विच करने के बाद वापस UPS में जाना संभव नहीं होगा. स्विच के लिए कर्मचारी को या तो सेवानिवृत्ति से कम से कम एक साल पहले आवेदन करना होगा, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) से तीन महीने पहले.
लेकिन यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए नहीं है जिन्हें सेवा से निकाला गया हो, या जो सेवा से बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आए हों. साथ ही, जिन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो या प्रस्तावित हो, वे भी इस स्विच का फायदा नहीं उठा पाएंगे. जो कर्मचारी इस अवधि में स्विच नहीं
करेंगे, वे UPS के तहत ही रहेंगे.
NPS में स्विच करने पर क्या मिलेगा?
जो कर्मचारी UPS से NPS में स्विच करेंगे, उन्हें NPS के तहत मिलने वाले सभी फायदे मिलेंगे. साथ ही, सरकार उनके योगदान में अतिरिक्त 4% की राशि भी देगी, जिससे उनका पेंशन फंड और मजबूत होगा. सरकार का मानना है कि यह विकल्प कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना बेहतर तरीके से चुनने और अपनी रिटायरमेंट फाइनेंस को मजबूत करने में मदद करेगा.
अप्रैल मे लागू हुआ था UPS
गौरतलब है कि UPS यानी एकीकृत पेंशन योजना को 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया. UPS असल में NPS का ही एक विस्तार है, जिसमें कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना के तहत बेहतर विकल्प दिए गए हैं.
Pension Schemeनए नियमों में UPS के लिए नामांकन की प्रक्रिया, योगदान की व्यवस्था, देरी होने पर मुआवजे की बात, और मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में मिलने वाले लाभों को भी साफ तौर पर बताया गया है. साथ ही, नियमों में समयपूर्व सेवानिवृत्ति, वॉलंटरी रिटायरमेंट, PSU या ऑटोनोमस बॉडी में स्थानांतरण जैसे अलग-अलग सेवानिवृत्ति के रूपों पर मिलने वाले लाभ भी शामिल हैं.