Pension के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब इस तरह मिलेगा पैसा!
NPS Withdrawal Facility: पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी एनपीएस का फायदा ले रहे हैं तो अब सरकार की तरफ से इसके नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) एक तरह का इंवेस्टमेंट प्लान है. इस योजना के तहत खाताधारकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एकमुश्त राशि और पेंशन का फायदा मिलता है.
PFRDA ने दी जानकारी
बता दें NPS में रिटायरमेंट से पहले निकासी का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन आप कुछ खास नियम के तहत पैसा निकाल सकते हैं. PFRDA की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है. PFRDA ने इस साल एनपीएस से आंशिक निकासी को लेकर कुछ नए नियमों में बदलाव किया है.
नोडल अधिकारी को करना होगा आवेदन
NPS Withdrawal Facility1 जनवरी 2023 के बाद में आंशिक निकासी के लिए आपको संबंधित नोडल अधिकारी को आवेदन करना होगा. इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसमें आवेदन कर सकते हैं. NPS खाताधारकों, केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकायों को ही इस सुविधा का फायदा मिल रहा है.
क्या बोले PFRDA के चेयरमैन?
पीएफआरडीए (PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने जानकारी देते हुए बताया है कि कई लोगों ने इस बारे में गुजारिश की है कि हम कोष के साथ बने क्यों नहीं रह सकते. जब मेरा पैसा मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मैं एन्यूटी क्यों लूं. मैं अपना पैसा मासिक या तिमाही आधार पर निकालना चाहूंगा. अभी हम ऐसा विकल्प नहीं दे सकते. ऐसे में हम इस तरह के किसी प्रोडक्ट का विचार कर रहे हैं.
अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के सदस्य 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति कोष का 60 प्रतिशत तक एकमुश्त राशि के रूप में निकालते हैं, जबकि शेष 40 प्रतिशत कोष अनिवार्य रूप से ‘एन्यूटी’ (हर साल भुगतान की जाने वाली निश्चित राशि) में चला जाता है. वहीं एक व्यवस्थित निकासी योजना एनपीएस सदस्यों को 75 साल की आयु तक आवधिक निकासी का विकल्प चुनने की अनुमति देगी. सदस्य मासिक, तिमाही, अर्द्धवार्षिक और सालाना निकासी का विकल्प चुन सकते हैं.
सिर्फ 2 दिन में पूरा होगा निकासी का प्रोसेस
पीएफआरडीए (PFRDA) की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, NPS से निकासी की समय सीमा को T4 से घटाकर T2 कर दिया गया है. यानी अब 4 दिन की जगह सिर्फ 2 दिन में निकासी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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क्या है इस योजना की खासियत-
NPS Withdrawal Facility>> अगर आप एनपीएस खाते (NPS Account) से पैसा निकालने जाते हैं तो तीन बार ही निकाल सकते हैं.
>> आपको बता दें कुल योगदान का 25 फीसदी पैसा ही आप निकाल सकते हैं.
>> National Pension System से बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, फ्लैट की खरीद व निर्माण, गंभीर बीमारी के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है.