PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अगर अब तक नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका कार्ड, 31 दिसंबर तक है डेडलाइन..

PAN-Aadhaar Linking Deadline केंद्र सरकार ने पैन कार्ड यूजर्स के लिए एक नई चेतावनी जारी की है. सरकार का मानना है कि, अगर आपने आधार इनरोलमेंट आईडी की मदद से पैन कार्ड हासिल किया है तो आपको अपने आधार कार्ड को ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर से बदल देना चाहिए. वरना आपका पैन कार्ड 31 दिसंबर 2025 से काम करना बंद कर सकता है. हालांकि यह सभी आधार कार्ड यूजर के लिए नहीं है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पैन कार्ड होल्डर को 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर से वेरीफाई करने का आदेश दिया है.
आयकर विभाग को देनी होगी जानकारी
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी पैन कार्ड होल्डर्स को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार अप्लाई करने के एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड लेने वाले सभी पैन होल्डर को अब अपना आधार नंबर आयकर विभाग को बताना होगा. 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे सभी पैन कार्ड होल्डर को 31 दिसंबर 2025 तक अपनी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
पैन-आधार कार्ड लिंक
पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने के लिए पैन-आधार लिंकिंग का मौजूदा प्रोसेस ही इस्तेमाल किया जाएगा. पैन कार्ड होल्डर को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन-आधार लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करना होगा. वैसे तो पैन आधार लिंक करने की आखिरी डेडलाइन 30 जून 2023 थी और अब ऐसा करने पर आपको जुर्माना देना हो सकता है. लेकिन जिन लोगों ने एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड लिया है उनके पास उस वक्त आधार नंबर नहीं था. इसलिए ऐसे पैन कार्ड होल्डर 2023 की समय-सीमा में लिंकिंग नहीं कर सके. उन पैन कार्ड को जुर्माने से छूट मिल सकती है.
31 दिसंबर 2025 तक आधार न देने पर क्या होगा
PAN-Aadhaar Linking Deadlineअगर आप पैन कार्ड होल्डर है और 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर से पैन को लिंक नहीं करते हैं तो ऐसा संभव है कि 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो सकता है. लेकिन इसके आयकर विभाग से पूरी जानकारी हासिल हो सकती है. अगर सरकार की तरफ से पैन और आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो उसे 1 हजार रुपए पेनल्टी देनी पड़ सकती है.