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PAN-Aadhaar Link Deadline: 1 जनवरी से ‘रद्दी’ हो जाएगा आपका Pan Card? बचने के लिए तुरंत करें ये काम

PAN-Aadhaar Link Deadline आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समयसीमा को लेकर करदाताओं को सतर्क किया है. यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन तेजी से करीब आ रही है. यदि आपने समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड “निष्क्रिय” (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा.

 

 

पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ तो क्या बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं?

एक आम नागरिक के लिए पैन कार्ड का निष्क्रिय होना महज एक दस्तावेज का बंद होना नहीं, बल्कि कई जरूरी काम रुक जाने जैसा है. यदि आपका पैन 1 जनवरी 2026 के बाद निष्क्रिय हो जाता है, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं. सबसे पहले, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. यदि आपका कोई पुराना टैक्स रिफंड आयकर विभाग के पास रुका हुआ है, तो वह भी जारी नहीं किया जाएगा.

 

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मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती. निष्क्रिय पैन होने की स्थिति में, आपके वित्तीय लेनदेन पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) काफी ऊंची दर पर काटा जाएगा. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. इसके अलावा, जहां भी पैन कार्ड अनिवार्य है—जैसे कि नया बैंक खाता खुलवाना, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करना, या बड़ी रकम का लेनदेन करना—वहां आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. संक्षेप में कहें तो, एक अमान्य पैन कार्ड आपको बैंकिंग और निवेश की दुनिया से बाहर कर सकता है.

 

घर बैठे मिनटों में कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

अक्सर लोगों को यह याद नहीं रहता कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं. गनीमत यह है कि आयकर विभाग ने इसके लिए बहुत ही सरल ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके उपलब्ध कराए हैं. आप घर बैठे अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं. ऑनलाइन तरीका ये है.

 

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं.

होमपेज पर आपको Quick Links का सेक्शन दिखेगा, वहां Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.

अब निर्धारित बॉक्स में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.

इसके बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. स्क्रीन पर साफ-साफ लिखा आ जाएगा कि आपका पैन लिंक है या नहीं.

SMS के जरिए: यदि आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो एसएमएस से भी जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए आपको अपने फोन से 567678 या 56161 पर एक मैसेज भेजना होगा. मैसेज का फॉर्मेट है: UIDPAN <स्पेस> 12 अंकों का आधार नंबर <स्पेस> 10 अंकों का पैन नंबर उदाहरण के लिए: UIDPAN 34512349891 CFIED1234J

 

लिंक नहीं है तो अब क्या करें? यह है पूरा प्रोसेस

यदि स्टेटस चेक करने पर पता चलता है कि आपका पैन लिंक नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी. चूंकि पिछली कई समयसीमाएं बीत चुकी हैं, इसलिए अब आपको इस सेवा के लिए 1,000 रुपये का विलंब शुल्क (Penalty) चुकाना होगा. लिंक करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

 

ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें.

अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें.

चूंकि आप डेडलाइन के बाद लिंक कर रहे हैं, आपको ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) के जरिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. भुगतान के लिए ‘Minor Head’ का चयन करें.

भुगतान सफल होने के बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.

ओटीपी दर्ज करें और अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें.

PAN-Aadhaar Link Deadlineरिक्वेस्ट सबमिट करने और भुगतान की पुष्टि होने के बाद, आयकर विभाग आपकी जानकारी को सत्यापन के लिए UIDAI (आधार प्राधिकरण) के पास भेजता है. आमतौर पर यह प्रक्रिया काफी तेज होती है, लेकिन पूरी तरह से लिंक होने की पुष्टि के लिए आप एक या दो दिन बाद दोबारा स्टेटस चेक कर सकते

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