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Online Pornography: ऑनलाइन अश्लील सामग्री पर केंद्र सरकार सख्त, उल्लंघन पर होगा एक्शन…

Online Pornography इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय का कहना है कि नए आईटी नियमों के तहत ऑनलाइन अश्लील फोटो-वीडियो और हानिकारक सामग्री को शीघ्रता के हटाना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि नए आईटी नियम के तहत इंटरमीडिएरिज को 24 घंटे के भीतर किसी भी ऐसे सामग्री को हटाना होगा जो पहली दृष्टि में किसी व्यक्ति के निजी हिस्से को दर्शाती है।

किसी व्यक्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नग्न दिखाती है या ऐसे व्यक्ति को किसी यौन क्रिया या व्यवहार करते हुए दर्शाती है।

अश्लील सामग्री दिखाने पर सजा का प्राविधान

शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरिज के शिकायत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर संतुष्ट नहीं होने पर अपील कमेटी में भी जा सकता है। आईटी एक्ट 2000 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री दिखाने पर सजा का प्रविधान किया गया है।

अगर अश्लील सामग्री नहीं हटाई तो मिलने वाली छूट खत्म होगी

एक्ट के तहत सोशल मीडिया इंटरमीडिएरिज अपने प्लेटफार्म पर अश्लील सामग्री को रोकने में असमर्थ पाए जाते हैं तो इंटमीडिएरिज के तहत उन्हें मिलने वाली छूट समाप्त हो जाएगी। अगर कोई इंटरमीडिएरिज मैसेजिंग की सेवा प्रदान करता है तो मूल मैसेज का सृजन कहां से हुआ, इसका पता लगाने में इंटरमीडिएरिज को सक्षम होना चाहिए। ताकि बलात्कार, यौन उत्पीड़न या यौन चित्रण से जुड़े मैसेजिंग के सृजनकर्ता का पता आसानी से चल सके

 

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बच्चों तक पहुंच प्रतिबंधित करना होगा

Online Pornographyमंत्रालय के मुताबिक आईटी नियम 2021 के तहत ओटीटी प्लेटफार्म या क्यूरेटेड ऑनलाइन प्रकाशकों के लिए आचार संहिता तय किए गए हैं। इस संहिता के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफार्म को निर्दिष्ट आयु व उपयुक्त श्रेणी में सामग्री को वर्गीकृत करने के साथ अनुचित सामग्री तक बच्चों की पहुंच को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

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