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Nirmala Sitharaman Budget: Income Tax से जुड़ा व‍ित्‍त मंत्री का ऐलान…

Nirmala Sitharaman Budget व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को लगातार आठवीं बार बजट पेश करेंगी. इस बार यह प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा. हर बार के बजट में सबसे ज्‍यादा चर्चा इनकम टैक्‍स में राहत म‍िलने और क‍िसानों को लेकर होने वाले ऐलान को लेकर रहती है. जुलाई 2024 में पेश क‍िये गए बजट में व‍ित्‍त मंत्री ने म‍िड‍िल क्‍लास को राहत देते हुए न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन की ल‍िमिट को बढ़ाकर 75000 कर द‍िया था. इसके अलावा भी सरकार की तरफ से म‍िड‍िल क्‍लास को आयकर समेत अलग-अलग चीजों पर राहत देने के लि‍ए कई कदम उठाए गए हैं.

7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री

इस सबके बीच व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारण की तरफ से साल 2023 में पेश क‍िये गए बजट की चर्चा आज तक म‍िड‍िल क्‍लास के बीच होती है. इस बजट में नौकरीपेशा म‍िड‍िल क्‍लास को सबसे बड़ी राहत दी गई थी. व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की तरफ से इनकम टैक्‍स को लेकर की गई घोषणा से टैक्‍सपेयर्स को सबसे ज्‍यादा फायदा म‍िला था. 1 फरवरी 2023 को न‍िर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं देने का ऐलान क‍िया थाकरोड़ों सैलरीड क्‍लास को म‍िला फायदा

सरकार की तरफ से दी गई इस आयकर छूट का फायदा सबसे ज्‍यादा सैलरीड क्‍लास करोड़ों लोगों को म‍िला है. इसके बाद जुलाई 2024 में पेश क‍िये गए बजट में न्‍यू र‍िजीम के तहत स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन की ल‍िम‍िट को बढ़ाकर 75000 कर द‍िया गया था. इस बदलाव से हर साल 7.75 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं देना होगा. उनके इस न‍ियम में बदलाव के बाद लोगों को यह संदेह था क‍ि 7 लाख रुपये से ज्‍यादा की आमदनी वालों का क्‍या होगा?

 

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम क्‍या है?

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम (New Tax Regime) को सरकार की Nirmala Sitharaman Budgetतरफ से पहली बार वित्त वर्ष 2020-21 में पेश क‍िया गया था. इसमें टैक्‍स की दर कम है लेक‍िन कुछ टैक्‍स कटौतियों और छूट को इसके तहत खत्‍म कर द‍िया गया है. इसके तहत साल 2023 में 50,000 रुपये का स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन शाम‍िल क‍िया गया. एक साल बाद इसे बढ़ाकर 75000 रुपये कर द‍िया गया. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत सालाना 0-3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है. इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख तक 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से ज्‍यादा की आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है.

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