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New Year Celebration Guidelines: नए साल के जश्न पर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

New Year Celebration Guidelines साल 2025 समाप्ती की ओर है और देश ही नहीं दुनियाभर में नए साल यानि 2026 के वेलकम की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में मध्यप्रदेश प्रशासन ने नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अब नए साल की पार्टी है तो जाम तो छलकेगी ही, तो आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने नए साल के जश्न के खास एक दिन का शराब लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो।

तो चलिए जानते हैं क्या है गाइडलाइन?

आबकारी विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार नए साल पर जश्न मनाने के लिए आप अपने घर के लिए एक दिन का लाइसेंस ले सकते हैं। आबकारी विभाग ने मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट को लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया है। पार्टी में 500 से 5 हजार तक भीड़ जुटेगी तो आपको लाइसेंस लेना होगा।

 

 

बताया गया कि एक दिन के लाइसेंस के लिए आयोजकों को 25 हजार से 2 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। नए साल पर पार्टी का आयोजन करने वाले 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन के लिए लाइसेंस ले सकेंगे।

 

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 मध्य प्रदेश में नए साल की पार्टी के लिए लाइसेंस लेना क्यों जरूरी है?

उत्तर: आबकारी विभाग के अनुसार, सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब परोसने के लिए कानूनी अनुमति जरूरी है ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। बिना लाइसेंस पार्टी करना अवैध माना जाएगा।

 

एक दिन के शराब लाइसेंस की फीस कितनी है?

उत्तर: लाइसेंस की फीस आयोजन के स्तर और लोगों की संख्या के आधार पर 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है।

 

क्या अपने निजी घर में पार्टी करने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता है?

New Year Celebration Guidelines: हाँ, यदि आप अपने घर पर बड़ी संख्या में मेहमानों के साथ शराब पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तो आबकारी विभाग के निर्देशों के अनुसार आपको एक दिन का घरेलू लाइसेंस लेना होगा।

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