New Income Tax Bill 2025: 285 बदलावों के साथ कल संसद में पेश होगी न्यू Income Tax बिल…

New Income Tax Bill 2025: भारतीय टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली है। न्यू इनकम टैक्स बिल या कहें नया आयकर विधेयक, 2025 (New Income Tax Bill) की रिपोर्ट कल (21 जुलाई) को संसद में पेश होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक न्यू इनकम टैक्स बिल 285 बदलावों के साथ आया है। इससे संबंधित समीक्षा रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए सदन में पेश की जाएगी। यह नया विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को रिप्लेस करेगा।

छह दशक पुराने मौजूदा टैक्स अधिनियम 1961 के मुकाबले नए इनकम टैक्स बिल में धाराओं की संख्या 536 होगी। जबकि इसमें शामिल शब्दों की संख्या करीब आधी कर दी गई है
बता दें कि भाजपा नेता बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाली 31 सदस्यीय प्रवर समिति को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किए जाने के बाद नए विधेयक की जांच के लिए नियुक्त किया था। पैनल की रिपोर्ट में नए टैक्स बिल में 285 बदलावों पर सुझाव दिए गए हैं। अब इससे संबंधित समीक्षा रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए सदन में पेश की जाएगी। बदलावों पर गौर करें, तो New Tax Bill, जो 1961 के आयकर अधिनियम के साइज की तुलना में आधा है
816 की जगह अब बिल में 536 धाराएं
नए सरलीकृत विधेयक को सरल भाषा में खासतौर पर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी FAQ के मुताबिक, इस नए विधेयक में शब्दों की संख्या मौजूदा कानून के 5.12 लाख तुलना में अब घटकर 2.6 लाख रह गई है। इसके अलावा धाराओं की बात करें, तो इनकी संख्या भी पहले के 819 से घटाकर 536 कर दी गई है, जबकि अध्याय भी 47 से 23 कर दिए गए हैं।
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एसेसमेंट ईयर नहीं… अब टैक्स ईयर
New Tax Bill-2025 में टैक्स बेनेफिट्स और टीडीएस/टीसीएस (TDS/TCS) नियमों को स्पष्ट करने के लिए 57 टेबल हैं, जबकि मौजूदा अधिनियम में ये सिर्फ 18 थीं. इसके साथ ही इसमें 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटाए गए हैं। एक और बड़ा बदलाव ये को है कि टैक्सपेयर्स के लिए ये विधेयक अब तक अपनाए जाने वाले ‘एसेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ की अवधारणा को एक यूनिफाइड ‘कर वर्ष’ (Tax Year) से बदलने का प्रस्ताव करता है।

New Income Tax Bill 2025बता दें कि फिलहाल, पिछले वर्ष की इनकम पर टैक्स पेमेंट Assessment Year में किया जाता है. जैसे 2023-24 में अर्जित आय पर 2024-25 में कर लगाया जाता है। गौरतलब है कि Nirmala Sitharaman द्वारा इसे पेश किए जाने के बाद 31 सदस्यीय प्रवर समिति को भेज दिया गया था और अब इसकी समीक्षा रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) के पहले दिन पेश की जाएगा।