New Income Tax Bill 2025: आज वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, जानें नए इनकम टैक्स बिल की 10 अहम बातें

New Income Tax Bill 2025आयकर विधेयक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रस्तुत किया है। बिल प्रस्तुत होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। ध्यान दें कि नवीनतम आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। मालूम हो कि नवीनतम आयकर नियमों ने “प्रीवियस ईयर” और “असेसमेंट ईयर” के शब्दों को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। ताकि कर प्रणाली एकरूप और स्पष्ट रहे, करदाताओं को अब केवल “टैक्स ईयर” के अनुसार कर भुगतान करना होगा।
केंद्र सरकार ने कर प्रणाली को आसान और अधिक कारगर बनाने के लिए एक नवीनतम आयकर विधेयक प्रस्तुत किया है। आयकर कानून को यह विधेयक बदल देगा।
नए बिल के ड्राफ्ट में 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर दिए गए हैं। छूट को लेकर नियमों को अलग-अलग सेक्शन में जानकारी दी गई है।
न्यू इनकम टैक्स बिल, 2025 में 536 धाराएं शआमिल हैं। जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में 298 धाराएं हैं। मौजूदा कानून में 14अनुसूचियां हैं जबकि नए में 16 रहेंगी।
Income Tax Act, 1961 की जगह आने वाले नए इनकम टैक्स बिल में 622 पन्ने हैं जबकि मौजूदा विधेयक में 880 पन्ने हैं।
नए बिल में अधिकतर सब-सेक्शन को खत्म कर दिया गया है। नए इनकम टैक्स बिल में अब किसी व्यक्ति के लिए (क), हिंदू विभाजित परिवार के लिए (ख) व लोगों के समूह के लिए (ग) जैसे सबसेक्शन की जगह टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक किया गया है।
डिफेंस सेक्टर जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट दी गई है।
New Income Tax Bill 2025अग्निपथ योजना के तहत किए जाने वाले योगदान पर भी नए बिल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी भी ऐसा ही नियम है। होम लोन, मेडिकल, पीएफ, हायर एजकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है।