New Income Tax Bill कल होगा पेश, जानें टैक्सपेयर्स को मिलेगा राहत या झटका?.

New Income Tax Bill केंद्र सरकार ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल वापस ले लिया है. सरकार इसके बदले अब नया बिल लेकर आएगी. फरवरी 2025 में लोकसभा में टेबल होने के बाद इसे सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया था. सेलेक्ट कमिटी के सभी सुझावों को स्वीकार करने के बार अब सरकार नया बिल लेकर आएगी
बिल का अपडेटेड वर्जन कब होगा संसद में पेश?
केंद्र सरकार ने इस नए बिल को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया था और उसी दिन इसे जांच के लिए सेलेक्ट कमिटी के पास भेज दिया था. कमिटी ने 22 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी थी. नए इनकम टैक्स बिल के अपडेटेड वर्जन को केंद्र सरकार की कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. लोकसभा में अब यह बिल सोमवार (11 अगस्त 2025) को पेश किया जाएगा.
क्या टैक्स स्लैब में भी होगा कोई बदलाव?
यह विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा. बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाली सेलेक्ट कमिटी ने इसमें समीक्षा करने के बाद कई संशोधन किए हैं. नए इनकम टैक्स बिल को लेकर सबसे बड़ा सवाल स्लैब को लेकर है.
आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नए बिल में टैक्स स्लैब को लेकर कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक नए बिल का मकसद भाषा को सरल करना और अनावाश्यक प्रावधानों को हटाना है.
Read more Latest Business News: अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद जानिए अगले हफ्ते कैसे रहेगी शेयर बाजार की चाल…
संसद से मंजूरी मिलने के बाद बिल वापस लिया गया
New Income Tax Bill में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी. सदन की मंजूरी के बाद उन्होंने आयकर विधेयक वापस ले लिया.
सेलेक्ट कमिटी ने सुझाव दिया कि टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद भी बिना किसी पेनल चार्ज के टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जाए