Latest Chhatisgarh News Today : छत्तीसगढ़ में स्कूली छात्राओं के अभिभावको को मिली बड़ी राहत, अब निजी स्कूल नहीं वसूल सकेंगे मनचाही फीस – RGH NEWS
छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Latest Chhatisgarh News Today : छत्तीसगढ़ में स्कूली छात्राओं के अभिभावको को मिली बड़ी राहत, अब निजी स्कूल नहीं वसूल सकेंगे मनचाही फीस

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छत्तीसगढ़ के निजी स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना. सरकार स्कूल को लेकर एक नया नियम लागू कर रही है जिसमें छत्तीसगढ़ की निजी स्कूल मनचाही फीस नहीं वसूल सकते। इसमें राज्य की सरकार ने छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2020 और उससे जुड़े नियमों को पूरी तरह संवैधानिक करार देते हुए निजी स्कूल संख्या चिक को खारिज कर दिया है सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में स्पष्ट कर दिया गया उनकी शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने का पूरा अधिकार है .

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याचिका में उठाए गए तर्क खारिज

निजी स्कूलों के अधिनियम की संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन बताया था लेकिन कोर्ट ने यह कहा था की याचिका करता एक संघ है ना की व्यक्तिगत नागरिक इसीलिए वहां इन अनुच्छेदों का हवाला नहीं दे सकते हाईकोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य के नीचे स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों और अभिभावकों को राहत मिल सकती है जिसके अंतर्गत फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति आवश्यक होगी। जिससे कि अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कोई भी स्कूल बीना जिला शुल्क निर्धारण समिति की अनुमति से फीस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर सकता है .

School open

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समितियां को दिए जाएंगे अधिकार

समिति स्कूल के रजिस्टर वेतन खर्च बिल्डिंग रेट और रिकॉर्ड मांग सकती है यदि कोई स्कूल अपनी मनमानी फीस वसूलता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी. स्कूलों को हर साल फीस से संबंधित 10 प्रकार की दस्तावेज रखने होंगे और उसी के साथ में अभिभावक संघ को भी फीस पर आपत्ति जताने का अधिकार मिलेगा.

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभागl

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इस फैसले का असर

पारदर्शी प्रक्रिया से अभिभावक को राहत मिलेगी

बिना अनुमति फीस बढ़ाने पर कार्यवाही संभव रहेगी

फीस सीमा और जांच का अधिकार सरकार के पास होगा

 

 

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