Latest Cg News : SIR में छूटे नाम अब दुबारा जुड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में एक महीने चलेगा विशेष अभियान, 19 लाख वोटर्स के घर फिर पहुंचेगा BLO

Latest Cg News : मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय चल रहे विवादों के बीच मतदाताओं की पहचान और स्थान निर्धारित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। यह प्रयास छत्तीसगढ़ मतदाता सूची से लगभग 2.5 मिलियन नामों को हटाने के बाद हो रहा है, जिसमें लगभग 600,000 मृत व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य एक सटीक और अद्यतन मतदाता रजिस्टर सुनिश्चित करना है।
Read More: Raigarh News : जिला अस्पताल में बनेगा 300 बेड का नया भवन, 30 बेड का ट्रॉमा सेंटर भी
छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 19 लाख मतदाताओं के नाम कट गए थे। अब निर्वाचन आयोग लगभग एक महीने तक विशेष अभियान चला रहा है। इसमें छूटे मतदाताओं और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। यानी एसआईआर में छूटे मतदाता भी फार्म छह के तहत आवेदन देकर नाम जोड़वा सकते हैं। इन्हें 2003 की मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी नहीं देनी होगी।

हालांकि इन्हें आवश्यक कागजात देना जरूरी होगा। इस अभियान का विशेष ध्यान ऐसे परिवारों पर रहेगा, जिनके सदस्य एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए। इसके साथ ही 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं और जल्द ही पहली बार मतदान करने जा रहे को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उदेश्य यह है कि फाइनल मतदाता लिस्ट तैयार होने से पहले कोई पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से छूट न जाए।
चलेगा घर-घर अभियान
निर्वाचन विभाग की नई व्यवस्था के तहत बीएलओ को अपने क्षेत्र के ऐसे मतदाताओं की पहचान करनी होगी, जिनके नाम छूट गए हैं। वे संबंधित परिवारों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी और कागजात एकत्रित करेंगे। जिन पात्र मतदाताओं के नाम लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें नाम जोड़ने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। विशेषता यह है कि यह अभियान केवल पुराने मतदाताओं तक सीमित नहीं रहेगा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की भी पहचान की जाएगी, ताकि 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके प्रत्येक पात्र युवा को मताधिकार मिल सके।
आसान शब्दो में समझें कौन-से फॉर्म किसके लिए प्रयोग होगा
- पहली बार नाम जुड़वाने के लिए फाॅर्म 6
- एसआईआर में नाम छूट गया है, तो फाॅर्म 6 से आवेदन
- नाम, पता या अन्य विवरण में गलती है तो फाॅर्म 8
- ईसीआई के वोटर सर्विस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन
- ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो तो बीएलओ से संपर्क
विशेषता
- 2003 की मतदाता सूची के नाम का नहीं देना होगा प्रमाण।
- आधार कार्ड, समग्र आईडी व दूसरे दस्तावेज कराने होंगे उपलब्ध।
- पहले की तरह फाॅर्म के साथ घोषणा पत्र नहीं देना होगा।
- बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे संपर्क।
One Comment