Latest business news: 31 मार्च से पहले अपने बैंक और डीमैट अकाउंट में ये 3 अपडेट तुरंत करवाएं, नहीं तो आपका अकाउंट हो सकता है फ्रीज

Latest business news जैसे-जैसे मार्च का महीना अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे वित्तीय वर्ष 2025-26 को लेकर हलचल तेज हो गई है। 31 मार्च की तारीख न केवल बजट की आखिरी तारीख होती है, बल्कि यह कई जरूरी फाइनेंशियल कामों के लिए डेडलाइन भी है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या आपका किसी भी बैंक में खाता है, तो आपके पास इन 3 सबसे जरूरी अपडेट्स को पूरा करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। अगर आपने 31 मार्च 2026 की रात 12 बजे तक ये काम नहीं निपटाए, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
1. बैंक और डीमैट में नॉमिनेशन
सेबी (SEBI) और आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार, अब सभी बैंक खातों और डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य है। यदि आपने अब तक अपने खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा है, तो आपका खाता इनऑपरेटिव हो सकता है। आप नेट बैंकिंग या अपने स्टॉक ब्रोकर के ऐप के जरिए घर बैठे ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए केवल नॉमिनी का नाम और उनके साथ आपका रिश्ता बताना पर्याप्त है।
2. केवाईसी (KYC) अपडेट और बैंक अकाउंट एक्टिवेशन
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत कई बैंकों ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर ग्राहकों को अपनी KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा है। जिन खातों में पिछले 2 साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है, उन्हें इनऑपरेटिव घोषित कर दिया गया है। ऐसे ग्राहकों के पास 15 अप्रैल तक का समय है, लेकिन मार्च क्लोजिंग के चलते 31 मार्च तक यह काम पूरा कर लेना सुरक्षित है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना लेटेस्ट फोटो लेकर अपनी होम ब्रांच जाएं या वीडियो केवाईसी (V-CIP) का लाभ उठाएं।
3. टैक्स सेविंग और पैन-आधार लिंकिंग
Latest business newsवित्तीय वर्ष के अंत में टैक्स बचाने का यह आखिरी मौका है। पीपीएफ (PPF), ईएलएसएस (ELSS) या लाइफ इंश्योरेंस में 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाने के लिए 31 मार्च से पहले निवेश कर लें। यदि आपका पैन कार्ड अब भी आधार से लिंक नहीं है, तो वह इनऑपरेटिव हो चुका होगा। 1000 रुपये के जुर्माने के साथ इसे दोबारा लिंक करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें, वरना आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।



