Lalu Yadav: कोषागार मामला में क्या लालू यादव जाएंगे जेल? CBI की सजा बढ़ाने की याचिका हाईकोर्ट ने किया स्वीकार..

Lalu Yadav आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार घोटाले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका मंजूर कर ली है. ये मामला चारा घोटाले में देवघर से 89 लाख रुपये की फर्जी निकासी से संबंधित है.झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर कोषागार से संबंधित घोटाले में लालू प्रसाद को दी गई सजा की अवधि बढ़ाने की सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली.
लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से संबंधित घोटाले में दोषी जा चुका है. इस घोटाले में 89 लाख रुपये का कथित गबन हुआ था. विशेष सीबीआई अदालत ने मामले में लालू यादव को दोषी ठहराते हुए साढ़े 3 साल कैद की सजा सुनाई थी. सीबीआई ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर दाखिल की थी
जांच एजेंसी ने इसमें कहा था कि लालू यादव उस समय पशुपालन विभाग के प्रभारी थे. जांच से पता चला कि लालू यादव को देवघर कोषागार में हुई गड़बड़ी की जानकारी थी. निचली अदालत ने फिर भी इस अपराध के लिए महज साढ़े 3 साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि अधिकतम सजा 7 साल की कैद है. येकथित अनियमितताएं हुईं तब झारखंड बिहार का हिस्सा था.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल देवघर जिला पशुपालन विभाग को दवा और अस्पताल के लिए उपकरण खरीद के लिए 4.7 करोड़ रुपए मिले थे. मगर आरोप है कि घोटाला करने वालों ने जाली रसीद के सहारे 89 लाख रुपये से अधिक की राशि निकाल ली. इस मामले में लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और मामले की जांच के लिए आई फाइल को अपने पास रोके रखा.
Lalu Yadav मामले ने जब तूल पकड़ा तो जांच के आदेश दिए गए.लालू यादव देवघर चारा घोटाला मामले के साथ ही चार और मामलों में सजायाफ्ता हैं. उन्हें चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के दो मामले, दुमका ट्रेजरी से निकासी के मामले और डोरंडा मामले में सजा सुनाई जा चुकी है. लालू को सबसे ज्यादा दुमका मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई.