लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, देना होगा 60 लाख का जुर्माना, लालू यादव का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ा

Lalu Prasad Yadav रांची: चारा घोटाले (Fodder Scam) के तहत डोरंडा ट्रेजरी (Doranda Treasury) से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी है. लालू को 60 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.
बता दें कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जस्टिस एसके शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी.
आरोपियों को दिया गया दोषी करार
सीबीआई के स्पेशल प्रोसिक्यूटर बीएमपी सिंह ने बताया कि स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को आरोपियों को दोषी करार दिया था. 41 आरोपियों में से कोर्ट में पेश हुए 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सजा सुनाई.

कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर वारंट जारी
उन्होंने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
बीएमपी सिंह ने बताया कि जिन 38 दोषियों को सजा सुनाई गई उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं.
जेल प्रशासन सभी 38 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी का प्रबंध किया. उन्होंने बताया कि रिम्स में लालू प्रसाद यादव के अलावा डॉक्टर केएम प्रसाद और यशवंत सहाय भर्ती हैं.
Lalu Prasad Yadav जानिए, डोरंडा ट्रेजरी घोटाला आखिर है क्या?
डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है। CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया। 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35, 250 रुपए में 50 सांड़, 14, 04,825 रुपए में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदीं।


