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Key Changes in Banking System: 1 नवंबर से बैंकिंग के नियमों में होगा बड़ा बदलाव; SBI कार्ड फीस से लेकर नॉमिनी तक होंगे ये 5 बदलाव…

Key Changes in Banking System नवंबर 2025 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड यूजर्स और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा. इन बदलावों में बैंक खातों के लिए मल्टीपल नॉमिनेशन (एक से ज्यादा नामांकन) की सुविधा, एसबीआई कार्ड फीस में बदलाव, पीएनबी लॉकर चार्ज में कमी, और पेंशन से जुड़े नियमों की नई तारीखें शामिल हैं.

 

 

बैंक अकाउंट और लॉकर के नियम

1 नवंबर 2025 से बैंक अपने डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी चीजों के लिए नए नॉमिनेशन नियम लागू करेंगे. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधान इसी तारीख से प्रभावी होंगे. अब ग्राहक अपने खाते के लिए चार तक नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) तय कर सकेंगे. वे चाहें तो सभी को एक साथ नॉमिनेट कर सकते हैं या फिर यह भी तय कर सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर किस क्रम में नामांकित व्यक्ति को राशि मिले. इससे विवाद और क्लेम में होने वाली देरी को रोकने में मदद मिलेगी.

 

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एसबीआई कार्ड फीस में बदलाव

एसबीआई कार्ड ने अपने फीस स्ट्रक्चर में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगा. अब शिक्षा से जुड़े भुगतानों पर, अगर वे थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे CRED, Cheq, MobiKwik के जरिए किए जाते हैं, तो उस पर 1% शुल्क देना होगा. हालांकि, अगर भुगतान सीधे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या उनके पीओएस मशीन पर किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा. इसके अलावा, ₹1,000 से ज्यादा वाले वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन पर भी 1% चार्ज लगेगा.

 

पीएनबी लॉकर चार्ज में कमी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 16 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिस में बताया कि उसने अपने लॉकर रेंट (किराया) चार्ज कम कर दिए हैं. नए रेट बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के 30 दिन बाद से लागू होंगे. यह कटौती सभी आकार और क्षेत्रों के लॉकरों पर लागू होगी.

 

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख

सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) जमा कराना होगा, ताकि पेंशन में कोई रुकावट न आए. 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को पहले ही 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी जा चुकी है.

 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की नई तारीख

Key Changes in Banking Systemकेंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है. यह राहत मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और मृतक पेंशनर्स के जीवनसाथियों को दी गई है. इन सभी बदलावों का मकसद बैंकिंग और पेंशन सिस्टम को आसान बनाना, डिजिटल पेमेंट को सुव्यवस्थित करना और ग्राहकों को ज्यादा पारदर्शिता व सुविधा देना है. नवंबर का महीना आम ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों दोनों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है.

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