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ITR Filing Last Date: 20 दिन से भी कम टाइम बचा है ITR Filing करने के लिए, जल्दी करें नहीं तो हो सकती है ये परेशानी

ITR Filing Last Date इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए अलर्ट है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय (ITR Filing Last Date) की गई है। यानी अब आपके पास 20 दिन से भी कम का समय बचा है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो देर करना भारी पड़ सकता है।

इस बार हैरानी की बात यह है कि अब तक जितने ITR फाइल हुए हैं, वो पिछले साल के मुकाबले आधे भी नहीं हैं। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, 25 अगस्त तक सिर्फ 3.68 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए हैं।

इनमें से करीब 3.54 करोड़ वेरिफाई हो चुके हैं और 2.30 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं। जबकि पिछले साल पूरे वित्त वर्ष में 9 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए थे। इसका मतलब है कि अभी भी करोड़ों लोग आईटीआर फाइल करने से बचे हुए हैं।

 

तो आ सकती है यह परेशानी

इसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटर्न फाइल करने वालों ने जल्दी आईटीआर भर देना चाहिए, नहीं तो आखिरी दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि, जब लोग अचानक आईटीआर फाइल करेंगे तो उन्हें सर्वर डाउन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

पहले 31 जुलाई थी डेडलाइन

सरकार ने इस बार डेडलाइन बढ़ाई थी। पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। यह समय सीमा उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं होती। यानी ज्यादातर सैलरीड क्लास वाले लोगों को इसी तारीख तक आईटीआर भरना है। जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट करवाना होता है, उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर है।

 

1 से 5 करोड़ कमाने वाले अव्वल

आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 31 मार्च 2025 तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम वाले 10,814 लोगों ने रिटर्न भरा। वहीं 5 से 10 करोड़ आय वाले 16,797 और 1 से 5 करोड़ आय वाले करीब 2.97 लाख लोगों ने आईटीआर दाखिल किया।

 

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12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं

ITR Filing Last Dateटैक्स स्लैब में भी बदलाव हुए हैं। नए टैक्स रिजीम में अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। यानी कुल 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। वहीं 20 से 24 लाख की इनकम वाले लोगों पर 25% टैक्स का नया स्लैब लागू होगा।

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