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ITR Filing 2025: गलत ITR फॉर्म भरना पड़ सकता है भारी; तुरंत ऐसे करें सुधार, नहीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

ITR Filing 2025 सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में अगर अगर आप अपना रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। अगर आपको अपने आईटीआर फॉर्म में कुछ गलतियां दिखाई देती हैं, जैसे कि आय के कुछ स्रोतों का उल्लेख न होना, तो आप उन्हें संशोधित या सुधार सकते हैं। आयकर रिटर्न में छोटी से गलती बाद में परेशानी का सबब बन सकती है। आइए जानते हैं कि बाद की परेशानी से बचने के लिए क्या करें?

 

रिटर्न में संशोधन करें

अगर आपसे रिटर्न फाइले करने में गलत जानकारी चली जाती है तो नोटिस से बचने के लिए अपने रिटर्न में संशोधन करें। रिटर्न फाइल करने में आय के कुछ स्रोतों को छिपाना या बैंक खाते का विवरण दर्ज करते समय की गई गलतियां गंभीर हो सकती हैं। अगर आपको समय रहते गलती का पता चल जाता है, तो आप 31 दिसंबर, जो कि देर से रिटर्न दाखिल करने की तारीख है, से पहले रिटर्न में संशोधन कर सकते हैं।

  • रिटर्न फाइल करने में अक्सर होने वाली गलतियां
  • आईटीआर फॉर्म का गलत चयन
  • व्यक्तिगत जानकारी गलत भर देना
  • बैंक खाते का गलत विवरण डाल देना
  • सभी आय की घोषणा न करना

जिन कटौतियों के आप हकदार थे, उनका दावा न करके अतिरिक्त कर देना

गलत जानकारी पर लगता है जुर्माना 

अगर आपको गलती पता चलती है, खासकर यदि आपने कोई आय- उदाहरण के लिए, विदेशी बैंक या पेंशन खाता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ईएसओपी, आदि की सूचना देना भूल गए हैं, तो आपको आयकर नोटिस से बचने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा। विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा न करने पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत जुर्माना लगेगा। हालांकि 20 लाख रुपये से कम मूल्य की चल विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर बजट 2024 में संशोधन के बाद जुर्माना नहीं लगेगा।

 

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रिटर्न कैसे संशोधित करें

ITR Filing 2025अपने रिटर्न को संशोधित करने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग ऑन करें। ‘ई-फाइल’ पर जाएं, ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर क्लिक करें, संबंधित आकलन वर्ष चुनें और ‘धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न’ पर क्लिक करें। रिटर्न संशोधित करते समय, मूल रिटर्न की एकनॉलेजमेंट नंबर लिखें। आपको अपना रिटर्न संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले या आकलन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, संशोधित करना होगा। इसलिए, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए, संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।

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