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ITR भरेंगे तो इस बार 2.5 लाख रुपये की मिलेगी एक्स्ट्रा छूट, 5 लाख के बाद शुरू होगी टैक्स कैलकुलेशन, जानिए कैसे

Income Tax  इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है. अगर आपने भी अब तक टैक्स नहीं भरा है तो तुरंत भर लें. इस बीच सरकार ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी. यानी आखिरी तारीख आने में कुछ ही दिन बाकी है. वहीं अगर आपने इसके बाद आईटीआर दाखिल किया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा. आपको बता दें कि इस बार कुछ लोगों को आईटीआर भरने में 2.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी. आइये जेनेट हैं कैसे

2.5 लाख से शुरू होता है टैक्स स्लैब 

गौरतलब है कि आम तौर पर 60 साल से कम उम्र के लोगों की सालाना इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं. यानी अगर इनका इनकम सालाना 2.5 लाख से ज्यादा है तो इन्हें टैक्स लगने लगता है. सामान्य तौर पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना पर 5 फीसदी टैक्स कटता है.

किसे और कैसे मिलेगी एक्स्ट्रा छूट?

अब बात करते हैं किसे और कैसे एक्स्ट्रा छूट मिलेगी? सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है, उन्हें भी टैक्स देना होता है. लेकिन 60 से 80 साल के लोगों के लिए 3 लाख रुपये की सालाना इनकम होने पर टैक्स ब्रैकेट शुरू होता है. इस हिसाब से इन लोगों को 3 लाख रुपये सालाना इनकम होने के बाद टैक्स देना होगा. यानी इन लोगों को 50 हजार रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलती है.

कैसे मिलेगी 2.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट?

Income Tax इसके अलावा कुछ लोगों को Very Senior Citizen की कैटेगरी में भी रखा गया है, यानी जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा होती है उन्हें टैक्स दाखिल करने में एक्स्ट्रा छूट भी दी गई है. यानी ऐसे Very Senior Citizen कैटेगरी वाले लोग पांच लाख से ज्यादा की सालाना इनकम होने पर ही टैक्स ब्रैकेट में आते हैं. अब इस हिसाब से देखें तो साधारण टैक्सपेयर के मुकाबले इन लोगों को 2.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलती है.

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