Income Tax Return: ITR फाइल करने का आखिरी मौका, लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं रिटर्न..

Income Tax Return यदि आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2024-25 का आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आप अब भी 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ इसे फाइल कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपके पास एक महीने से भी कम समय रह गया है। इसके बाद, आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप नोटिस मिलने के साथ-साथ जुर्माना और अन्य कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है और आप बिलेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होगा। वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी।।
बिलेटेड टैक्स रिटर्न क्या होता है? अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नॉर्मल ड्यू डेट (यानी 31 जुलाई या 31 अगस्त, जो भी लागू हो) के बाद फाइल करते हो, तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। सरल भाषा में समय पर ITR नहीं भरी, बाद में भरा तो ये बिलेटेड रिटर्न कहलाता है।
अगर 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आपका रिफंड (वापस मिलने वाला टैक्स) क्लेम नहीं होगा, चाहे कितना भी रिफंड बनता हो, वो सरकार के पास चला जाएगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन से रिटर्न भरने की प्रोसेस 4 स्टेप में जानें…
1. सभी कागजात तैयार रखें
सैलरी, टीडीएस की जानकारी के लिए के लिए फॉर्म 16। कितना टैक्स जमा किया और कितना बाकी है इसके लिए फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)।
बैंक स्टेटमेंट, ब्याज प्रमाण पत्र के अलावा एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी जैसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ। घर/मकान लोन की डिटेल। किराए की रसीद, कैपिटल गेन की जानकारी।
2. सही आईटीआर फॉर्म चुनें
ITR-1 : यदि आय सैलरी, एक मकान और ब्याज से है। आय ₹50 लाख से कम है।
ITR-2: अगर आय वेतन व पेंशन से है। एक से अधिक घर है या कैपिटल गेन है।
ITR-3: अगर आय बिजनेस या प्रोफेशन से है।
ITR-4: प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत रिटर्न फाइल कर रहे है।
3. ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग
इनकम टैक्स वेबसाइट (incometax.gov) पर लॉगिन करें।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना पैन और पासवर्ड डालें।
आय के हिसाब से सही फॉर्म चुनकर जानकारी भरें।
टैक्स कैलकुलेट करें। यदि एक्सट्रा टैक्स देना है तो ऑनलाइन पेमेंट करें।
4. आईटीआर वेरिफिकेशन
Income Tax Returnरिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी।
वेरिफिकेशन के लिए – आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट जैसे ऑप्शन।



