Income Tax: टैक्सपेयर दें ध्यान! 31 मार्च तक कर लें ये काम, नहीं तो झेलना पड़ सकता है नुकसान..

Income Taxटैक्सपेयर्स अपने पिछले सालों के इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं, वे 31 मार्च से पहले अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि आप अपडेटेड रिटर्न कभी भी दाखिल कर सकते हैं लेकिन यह संबंधित असेसमेंट ईयर के अंत के दो साल के भीतर होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि जो लोग असेसमेंट ईयर 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 का अपना रिटर्न अपडेट करना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च 2025 से पहले अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना होगा. अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान वित्त अधिनियम 2022 में पेश किया गया था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपडेटेड रिटर्न की सुविधा की घोषणा की थी, जिसमें टैक्यपेयर्स गलतियों या चूक को ठीक करने के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसे अलावा टैक्स के भुगतान पर पेश किया गया था
क्यों जरूरी है अपडेटेड रिटर्न
Income Taxअपडेटेड रिटर्न शुरू करने के दो प्रमुख कारण मुकदमेबाजी से बचना और वॉलेंटरी टैक्सेशन को प्रोत्साहित करना था. जब टैक्स अधिकारियों को टैक्स चोरी का पता चलता है, तो मामला मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से गुजरता है. इसे रोकने के लिए, वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त कर का भुगतान करके एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी, जिसे वे देय होने पर भुगतान करने से चूक गए थे. 2022 में जब इसे लॉन्च किया गया तो अधिकतम समय सीमा 2 साल थी. बजट 2025 में इस समयसीमा को 48 महीने तक बढ़ा दिया गया है.
कौन सी डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो रही है?
Income Taxटैक्सपेयर्स पिछले किसी भी वर्ष जैसे कि वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च, 2025 अंतिम तिथि है. इसे किसी भी टैक्सपेयर्स द्वारा कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी मामले में दाखिल किया जा सकता है. कोई व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है, भले ही उसने संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए पहले धारा 139(3) के तहत हानि का रिटर्न दाखिल किया हो, लेकिन अपडेटेड रिटर्न हानि का टैक्स रिटर्न नहीं हो सकता है.