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देश

Income Tax भरने वालों को बड़ी राहत,टैक्‍स छूट से जुड़ा नया आदेश हुआ जारी

Income Tax department:यून‍ियन बजट 2023 पेश होने की तारीख 1 फरवरी जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, लोगों के बीच बजट को लेकर उत्‍सुकता बढ़ रही है. बजट से सबसे ज्‍यादा उम्‍मीद नौकरीपेशा और क‍िसानों को रहती है. इसके अलावा भी इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट  टैक्‍सपेयर्स की सहूलियत के लिए बीच-बीच में नियमों में बदलाव करता रहता है. अब विभाग की तरफ से टैक्सपेयर्स को इलाज के लिए म‍िलने वाली रकम पर इनकम टैक्‍स से छूट दी गई है.

शिकायत निस्तारण के लिए कमेटी गठ‍ित करने का ऐलान
इसके अलावा आयकर व‍िभाग की तरफ से कोरोना के दौरान क‍िसी भी पार‍िवार‍िक सदस्‍य की होने वाली मौत पर मिली सहायता राश‍ि पर भी टैक्‍स से छूट दी गई है. व‍िभाग की तरफ से क‍िसी भी प्रकार की शिकायतों के जल्‍द निस्तारण के लिए भी स्‍थानीय कमेट‍ियां गठ‍ित करने का ऐलान क‍िया गया है. इसके अलावा आयकर व‍िभाग ने लोगों की सहूल‍ियत और ड‍िज‍िटलाइजेशन को बढ़ावा देने के मकसद से कई तरह की सर्व‍िस और संबंध‍ित फॉर्म को डिजिटल कर दिया गया है. अब तमाम तरह के कामों के ल‍िए आपको ऑफ‍िस के चक्‍कर काटने की जरूरत नहीं होगी.

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Income Tax department:आपको बता दें व‍िभाग की तरफ से इनकम टैक्‍स से जुड़े कामों को आसान बनाने के ल‍िए 123 से ज्‍यादा फॉर्म को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके आलवा ड‍िपार्टमेंट ने साल 2020 और 2021 में कोरोना काल के दौरान इलाज के लिए मिलने वाली राश‍ि पर भी टैक्‍स छूट की घोषणा की गई है. दरअसल, कोव‍िड काल के दौरान तमाम पर‍िवारों को कोव‍िड से उपचार के लि‍ए सहायता राश‍ि प्राप्‍त हुई थी. अभी तक इस पर आयकर का प्रावधान था. लेक‍िन अब इससे राहत म‍िलेगी

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