Income Tax पेयर्स के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया नया आदेश!
income tax returns: अगर आप भी इनकम टैक्स पेयर हैं तो सरकार की तरफ से आपके लिए नया नियम जारी किया गया है. सरकार की तरफ से जारी इस नियम को पढ़कर आप भी खुश हो जाएंगे. वित्त मंत्रालय की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है. फाइनेंशियल ईयर 2020 (FY20) या असेसमेंट ईयर (AY 2020-2021) का अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR-U) फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया है. साल 2022 के वित्त अधिनियम से नई आईटीआर फाइलिंग की सुविधा शुरू की गई. इसे ही अपडेटेड रिटर्न कहा जाता है.
दो साल में कर सकते हैं आईटीआर को अपडेट
यदि आपके आयकर रिटर्न में किसी भी तरह का बदलाव है तो आप इसे 31 मार्च 2023 तक सब्मिट कर सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 139 में नया सब सेक्शन 8(A) जोड़ा गया था. इसे 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया था. इसके तहत आप दो साल के अंदर आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं. लेकिन यह उसी केस में लागू होगा जब किसी आयकरदाता ने मूल रिटर्न दाखिल करने या बिलेटिड रिटर्न दाखिल करते समय आय से जुड़ी जानकारी देने में गलती हुई है.
31 मार्च 2021 तक रिटर्न कर सकते हैं अपडेट
इस बारे में सीएनके के पार्टनर पल्लव प्रद्युम्न नारंग ने बताया कि दो साल की समय सीमा की गणना उस साल से की जाएगी, जिसमें आपने मूल रिटर्न दाखिल किया था. यानी 31 मार्च 2021 तक के लिए 31 मार्च 2023 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यदि आपको भी अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना है तो आपके पास 90 दिन से भी कम का समय है. अपडेटेड रिटर्न तब ही फाइल किया जा सकता है जब रिटर्न में अतिरिक्त आय का खुलासा किया गया हो.
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income tax returns: दरअसल, अपडेटेड रिटर्न की सुविधा उन्हीं के लिए होती है जो अपने रिटर्न में अतिरिक्त आय को घोषित करने के इच्छुक रहते हैं. पहले उस आय के बारे में वह किसी कारण खुलासा नहीं कर पाए या किसी अन्य प्रकार का सुधार करना चाहते हैं.