Hotel Room booking Rule: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को होटल में ठहरने पर परिजनों को देनी होगी सूचना, सरकार का नया आदेश

Hotel Room booking Rule आज कल होटलों में ठहरने वाले मेहमानों के बीच एक खतरनाक ट्रेंड सामने आया है। पिछले कुछ महीनों में होटलों में आत्महत्या का मामला सामने आया है। जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 18 साल से कम उम्र के नाबालिग को होटल में रुकने के लिए अपने परिवार को सूचित करना होगा। साथ ही होटल को पहचान पत्र के साथ मोबाइल नंबर भी देना होगा।
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दरअसल, राजस्थान में लगातार बच्चे लापता हो रहे है और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रही है। जिसकी रोकथाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने होटल संचालकों को भी कहा है कि नाबालिगों की पूरी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज करनी होगी। इतना ही नहीं किसी संदिग्ध स्थिति का पता चलने पर होटल संचालक को तुरंत पुलिस को सूचित करना होगा।
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कोटा में आत्महत्या बड़ी समस्या
आपको बता दें कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में बच्चों की सुरक्षा ज्यादा गंभीर विषय है। यहां खासकर कोटा में नाबालिग बच्चों के आत्महत्या करने के मामले काफी ज्यादा हैं। जिसको देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। बता दें कि मई 2025 तक कोटा में 14 छात्रों ने आत्महत्याएं की। जुलाई तक यह संख्या बढ़कर 17 हो गई।
नाबालिगों के ठहरने को लेकर क्या नियम बनाया है?
: अब कोई भी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति होटल में तभी रुक सकेगा जब वह अपने परिवार को इसकी जानकारी देगा, साथ ही पहचान पत्र और मोबाइल नंबर भी देना होगा।
प्र: क्या होटल वालों को भी कुछ करना होगा?
उत्तर: हाँ, होटल संचालकों को नाबालिग मेहमानों की पूरी जानकारी रिकॉर्ड करनी होगी और अगर कोई संदिग्ध स्थिति हो तो तुरंत पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा।
यह नियम क्यों लागू किया गया है?
Hotel Room booking Rule: राजस्थान, खासकर कोटा में बढ़ते नाबालिग आत्महत्या और लापता होने के मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।



