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GST Reforms: केंद्रीय कृषि मंत्री ने गिनाए GST में बदलाव के फायदे, कहा- नए GST से कृषि उपकरणों पर होगी ₹1,87,500 तक की बचत, किसानों को होगा फायदा….

GST Reforms जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी सिस्टम से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब को हटा दिया है। नए बदलाव 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे। पहले जीएसटी सिस्टम में कुल 4 स्लैब- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थे। 22 सितंबर से सिर्फ 2 स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही रहेंगे। इनके अलावा, लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स के लिए 40 प्रतिशत जीएसटी के लिए नया स्लैब शुरू होगा। सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि उपकरणों को भी 18 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब से 5 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब में रखने का ऐलान किया है।

शिवराज सिंह चौहान ने समझाया बचत का गणित

GST Reformsसरकार के इस बड़े फैसले से देश के करोड़ों किसानों का काफी लाभ होगा और उन्हें काफी बचत होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने, कृषि उपकरणों को 18 प्रतिशत से हटाकर 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में किए जाने से होने वाली बचत की जानकारी दी। आइए जानते हैं कि कौन-से कृषि उपकरण पर कितने रुपये की बचत होगी।

 

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सामान का नामबचत (अनुमानित)
35 एचपी ट्रैक्टर41,000 रुपये
45 एचपी ट्रैक्टर45,000 रुपये
50 एचपी ट्रैक्टर53,000 रुपये
75 एचपी ट्रैक्टर63,000 रुपये
पावर टिलर 13 एचपी11,875 रुपये
धान रोपण यंत्र (4 पंक्ति – वॉक बिहाइंड)15,400 रुपये
बहुफसली थ्रेशर 4 टन14,000 रुपये
पावर वीडर 7.5 एचपी5,495 रुपये
सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल – 11 टाइन10,500 रुपये
सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल – 13 टाइन3,220 रुपये
कंबाइन हार्वेस्टर1,87,500 रुपये
स्ट्रॉ रीपर 5 फीट21,875 रुपये
सुपर सीडर 8 फीट16,875 रुपये
हैप्पी सीडर 10 टाइन10,600 रुपये
रोटावेटर 6 फीट7,812 रुपये
स्क्वायर बेलर 6 फीट93,750 रुपये
मल्चर 8 फीट11,562 रुपये
ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर 400 लीटर9,375 रुपये

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