बिजनेस

GST Reform: GST में खत्‍म होंगे 12% और 28% वाले स्‍लैब, सस्ता होंगी खाने पीने का सामान…

GST Reform GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने GST के 5% और 18% के स्लैब को मंजूरी दे दी है। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। GoM के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% होते हैं।

GoM की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा- हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है।

 

Read more Google Pixel 10 Pro: धमाकेदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 Pro Fold भारत में लॉन्च, जानें कितनी है कीमत…

 

 

सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताईं। इसे GST काउंसिल के पास भेजा गया है जो इस पर फैसला लेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं।

सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा।

ये सामान सस्ते होंगे: इन पर टैक्स 12% से 5% होगा

 

सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होंगी।

 

Read more Raigarh News In Hindi: कोतवाली पुलिस की अवैध गांजा बिक्री पर कार्यवाही में दो आरोपी गिरफ्तार

 

इनके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा।

 

GST Reformज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। दो स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर 5% टैक्स लगेगा।

Related Articles

Back to top button