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पांच लाख तक इस पर मिलेगी GST से छूट! अंतिम फैसला करेगी काउंसिल

GST: आगामी दिनों में टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करने के लिए बहुत जल्द  राहत मिलने जा रही है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर तय करने के लिए बने मंत्री समूह (जीओएम) की शनिवार को हुई बैठक में पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले कर को पूरी तरह से खत्म करने पर सहमति बन गई।

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अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी

पांच लाख से ज्यादा कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले की तरह 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों की ओर से दिए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी कर मुक्त किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। इस समय टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।

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