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Fuel Ban For Vehicle: कल से इन गाड़ियों को नई मिलेगा पेट्रोल और डीजल, सरकार ने इस वजह लिया बड़ा फैसला…

Fuel Ban For Vehicle प्रदूषण को लेकर हर शहर का हाल बेहाल है, लेकिन देश की राजधानी में कुछ ज्यादा ही प्रदूषण देखने को मिला है। जिसको देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश की प्रदूषण को कम करने के लिए एक निया नियम बनाया है। सरकार द्वारा ये नियम एक जुलाई से लागू होगी।

 

सरकार के नए नियम के अनुसार, एक जुलाई से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाली गाड़ी और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाले वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है।

 

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कैसे होगी पुराने वाहनों की पहचान

सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम के तहत पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर ANPR यानी (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएंगे। इस कैमरे से गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर गाड़ियों पहचान की जाएगी। अगर जो भी वाहन गाड़ी प्रतिबंधित श्रेणी आएगी उसे कोई भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इस नियमों को उल्लंघन करता है, तो उसकी गाड़ी जप्त की जाएगी साथ ही उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

 

नियम कब से लागू होगा?

नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।

किन वाहनों पर लागू होगा?

Fuel Ban For Vehicleयह नियम 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लागू होगा।

वाहन की पहचान कैसे होगी?

हर पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरा लगाया जाएगा, जो नंबर प्लेट स्कैन कर वाहन की उम्र की पुष्टि करेगा।

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