FIR Against Rahul Gandhi: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, देश-विरोधी बयान देने का आरोप…

FIR Against Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर ओडिशा में एफआईआर दर्ज किया गया है. ओडिशा के झारसुगुड़ा पुलिस थाने में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 197 (1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 7 फरवरी 2025 को रात साढ़े 11 बजे राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि झारसुगुड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), इसकी युवा शाखा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस), बजरंग दल के सदस्यों की ओर से राहुल गांधी के देश विरोधी बयान देने के मामले में पुलिस महानिरीक्षक-उत्तरी रेंज हिमांशु लाल को को दी गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई.
शिकायत में आरोप लगाया गया कि गांधी जानबूझकर राष्ट्रविरोधी बयान देते रहे हैं, जिससे प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को ठेस पहुंचती है।पुलिस महानिरीक्षक ने शिकायत को जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए झारसुगुड़ा पुलिस अधीक्षक परमार स्मित पुरुषोत्तमदास को भेजा था.
लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने संबंधी कृत्य), 197(1) (डी) (भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गलत या भ्रामक जानकारी उत्पन्न या प्रकाशित करने के लिए) के तहत झारसुगुड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
FIR Against Rahul Gandhiपुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, राहुल गांधी के खिलाफ झारसुगुड़ा थाने में प्राथमिकी (मामला संख्या 31) दर्ज की गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीकांत जेना ने कहा, ‘‘राहुल गांधी पर लगे आरोप के बारे में नहीं पता है. कांग्रेस राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ती रही है.