Filing Last Date 2025: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस तारीख तक फाइल कर पाएंगे ITR…

Filing Last Date 2025 : आयकर रिटर्न (ITR ) फाइल करने की समयसीमा पहले ही 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। लेकिन अभी भी कई जरूरी फॉर्म्स जैसे ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6 और ITR-7 पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार को डेडलाइन को और आगे बढ़ाना पड़ सकता है।
CBDT ने मई में दी थी पहली मोहलत
गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मई 2025 में पहली बार समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रेस नोट में बताया गया था कि: “ITR फॉर्म्स में इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को लागू करने और सिस्टम को तैयार करने में वक्त लगेगा, इसलिए ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 की जा रही है।
बोर्ड ने यह भी कहा कि नए फॉर्म्स से टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करना और अधिक आसान, पारदर्शी और सटीक होगा।
पिछले सालों के अपडेटेड फॉर्म भी अब तक अधूरे
बता दें कि समस्या सिर्फ इस साल तक सीमित नहीं है। एसेसमेंट ईयर 2021-22 और 2022-23 के अपडेटेड ITR फॉर्म्स, जिनमें वित्त अधिनियम 2025 (Finance Act 2025 ) के अपडेट शामिल होने चाहिए थे, वो भी अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
ऑडिट वाले फॉर्म्स भी लंबित
ITR के अलावा टैक्स ऑडिट से जुड़े जरूरी फॉर्म्स जैसे 3CA/3CB-3CD भी अभी तक जारी नहीं हुए हैं। जब तक ये फॉर्म्स उपलब्ध नहीं होते, टैक्स प्रोफेशनल्स टैक्स ऑडिट फाइलिंग पूरी नहीं कर सकते।
सरकार की तरफ से अब तक कोई नई घोषणा नहीं
फिलहाल अब तक Income Tax Department ने दूसरी बार डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से ज़रूरी फॉर्म्स अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को सरकार के अगले फैसले का इंतज़ार है।
फिलहाल टैक्सपेयर्स के लिए इंतज़ार ही एकमात्र विकल्प
Filing Last Date 2025जब तक सभी ITR फॉर्म्स उपलब्ध नहीं हो जाते, समय पर टैक्स फाइल करना बहुतों के लिए मुश्किल बना रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर स्थिति साफ़ करेगी।