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FASTag New Rule: यात्रा के दौरान FASTag न चले तो क्या लगता है दोगुना टैक्स? जानें NHAI का यह नया नियम

FASTag New Rule नेशनल हाईवे पर सफर करते समय अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि टोल प्लाजा पर अचानक FASTag स्कैन नहीं होता या सर्वर डाउन होने की वजह से पेमेंट फेल हो जाता है. ऐसे में मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या अब दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा? अक्सर टोल कर्मियों और यात्रियों के बीच इस बात को लेकर बहस भी हो जाती है. लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर वसूली को लेकर स्पष्ट नियम बनाए हैं. जान‍िये, FASTag न चलने पर आपको कितना टैक्स देना होगा.

 

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FASTag काम न करे तो कितना लगेगा टैक्स?

पहले के नियमों के तहत अगर किसी गाड़ी पर FASTag नहीं होता था या वो स्कैन नहीं हो पाता था, तो सीधे दोगुना टोल टैक्स वसूल लिया जाता था. लेकिन एनएचएआई (NHAI) ने अब इसमें बड़ा बदलाव किया है. अब दोगुना टैक्स लगेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पेमेंट किस माध्यम से कर रहे हैं.

 

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अगर आपका FASTag स्कैन नहीं हो रहा है और आप कैश देने के बजाय Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI या किसी डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, तो आपको दोगुना टैक्स नहीं देना होगा. ऐसे में आपसे सिर्फ सामान्य टोल टैक्स का 1.25 गुना यानी 25% एक्‍स्‍ट्रा ही लिया जाएगा. अगर आप डिजिटल पेमेंट की जगह सीधे कैश देते हैं, तो आपको नियम के मुताबिक दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता है. सरकार का यह कदम टोल प्लाजा पर कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए है.

 

बिना टोल दिए निकलने पर लगेगा भारी जुर्माना

अगर कोई वाहन चालक टोल प्लाजा पर बिना टैक्स चुकाए गाड़ी निकाल लेता है और 72 घंटे के भीतर उस बकाया टोल का भुगतान नहीं करता है, तो NHAI उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए दोगुना जुर्माना लगा सकता है.

 

FASTag New Ruleटोल प्लाजा पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी या ओवरचार्जिंग से बचने के लिए हमेशा अपनी गाड़ी में FASTag एक्टिव रखें और पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें. अगर स्कैनर की खराबी के कारण FASTag रीड नहीं हो रहा है, तो कैश देने के बजाय हमेशा UPI के जरिए 1.25 गुना चार्ज देकर रसीद जरूर लें

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