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EPFO Withdrawal From UPI: केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान, अब बैंक से पैसा न‍िकालने की तरह न‍िकलेगा PF का बैलेंस

EPFO Withdrawal From UPI:  अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं और अपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. सरकार की तरफ से लगातार ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े न‍ियमों को आसान बनाने पर फोकस क‍िया जा रहा है. अब लेबर म‍िन‍िस्‍टर मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) एक न्‍यूज चैनल को द‍िये इंटरव्‍यू में घोषणा करते हुए कहा क‍ि मार्च 2026 तक एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) का 75% पैसा सीधे एटीएम (ATM) या यूपीआई (UPI) के जरिये निकाला जा सकेगा. यानी इस पहल के बाद आपको लंबे फॉर्म भरने और इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. नए स‍िस्‍टम के तहत पैसे तुरंत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे.

 

 

कर्मचारियों की सेव‍िंग को आसान और डिजिटल बनाया जाएगा

 

केंद्रीय मंत्री ने बताया क‍ि इस बदलाव के जर‍िये कर्मचारियों की सेव‍िंग को आसान और डिजिटल बनाया जाएगा. मंत्री ने बताया क‍ि आप अभी भी 75% EPF तुरंत निकाल सकते हैं. मार्च 2026 से पहले हम एटीएम (ATM) और (UPI) से निकासी की सुविधा शुरू कर रहे हैं. नया स‍िस्‍टम ईपीएफओ (EPFO) के तहत आने वाले करोड़ों कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा. ईपीएफ (EPF) अकाउंट से पैसा न‍िकालना उतना ही आसान हो जाएगा, ज‍ितना आसान आपका अपने बैंक अकाउंट से पैसा न‍िकालना है.

इजाजत

यद‍ि आप एक महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हैं तो EPFO की तरफ से आपको PF बैलेंस का 75% निकालने की इजाजत है. इसके बाद लगातार दो महीने बेरोजगार रहने पर आप बाकी 25% या पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं. यह सुविधा ऐसे लोगों के लिए बड़ी मदद है जो नौकरी छूटने पर आर्थिक संकट में फंस जाते हैं. अब डिजिटल सुविधा से यह प्रोसेस और फास्‍ट हो जाएगा.

 

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इस हालात में न‍िकाल सकते हैं 90% पीएफ

घर बनाने या खरीदने के लिए ईपीएफओ (EPFO) से 90% तक पीएफ बैलैंस न‍िकाला जा सकता है. इसके लिए ईपीएफओ (EPFO) में कम से कम तीन साल की मेंबरशिप जरूरी है. यह सुविधा लाइफ में केवल एक बार मिलती है और पैसा एक या ज्यादा किस्तों में न‍िकाला जा सकता है. काफी कर्मचारी इस नियम का फायदा उठाकर अपनों सपनों का आश‍ियाना बनाते हैं. अगर आपके पास होम लोन है तो कुछ शर्तों के साथ PF से पैसे निकालकर लोन चुका सकते हैं.

 

EPFO Withdrawal From UPIइसके अलावा कुछ विशेष मामलों में कर्मचारी के शेयर + ब्याज से एडवांस निकाला जा सकता है. यह सुविधा एक या ज्यादा बार ली जा सकती है. बीमारी में मेड‍िकल खर्च के ल‍िये पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं. शादी के खर्चों के लिये भी ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से एडवांस द‍िया जाता है.

 

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