EPFO Rule पर ताजा अपडेट! अब ATM से PF का पैसा निकालने के लिए मिलेगा विशेष कार्ड, जाने कब से लागू होगा नया नियम!
EPFO New Rule:-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए एक बड़ी सुविधा लेकर आ रहा है.जो PFकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत भविष्य निधि (PF) की कुल जमा राशि का 50% एटीएम जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे। इस सुविधा के लिए ईपीएफओ की ओर से लाभार्थियों को एक विशेष कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.
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केंद्रीय श्रम मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि:-
शुक्रवार को ईपीएफओ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ महीनों से आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं. हार्डवेयर अपडेट के बाद जनवरी 2025 तक और भी बेहतर सुविधाएं देखने को मिलेंगी. इस नए सिस्टम में ऐसे EPFO सब्सक्राइबर जिनका निधन हो चुका है, उनके वारिस भी ATM के जरिए क्लेम सेटलमेंट के बाद ATM से पैसे निकाल सकते हैं।
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कब निकाल सकते हैं पीएफ का पूरा पैसा:-
वर्तमान नियमों के अनुसार, ईपीएफओ सदस्य नौकरी के दौरान पूरी तरह से पीएफ राशि नहीं निकाल सकते, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने पीएफ का 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है. दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में पूरी राशि निकासी की अनुमति है.
EPFO New Rule
PF विड्रॉल के नियम के तहत:- अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।
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PF निकासी इनकम टैक्स के नियम
कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।