EPFO Advance Claim Limit: EPFO में ऑटो सेटलमेंट की सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हुई लिमिट…

EPFO Advance Claim Limit: केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सुनाई है। EPFO ने ऑटो सेटेलमेंट एडवांस क्लेम (ASAC) की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का फैसला किया है।
यह निर्णय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डौरा की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) की 113वीं कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया।
हालांकि, इस प्रस्ताव को अभी CBT की अंतिम मंजूरी का इंतजार है, लेकिन एक बार स्वीकृत होने के बाद EPFO सदस्य 5 लाख रुपये तक का एडवांस PF क्लेम कर सकेंगे।
ऑटो क्लेम सुविधा का विकास
EPFO ने अप्रैल 2020 में ऑटो-क्लेम सुविधा शुरू की थी, जिसमें बीमारी की स्थिति में 50,000 रुपये तक की एडवांस राशि निकालने की अनुमति दी गई थी। मई 2024 में इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था।
अब इसे और बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, यह सुविधा अब सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शिक्षा, शादी और घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए भी लागू होगी।
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क्लेम प्रोसेस में तेजी, रिजेक्शन दर में गिरावट
EPFO ने अपनी क्लेम प्रोसेसिंग को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिससे अब बिना मानव हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक क्लेम प्रोसेसिंग होती है। इसका सकारात्मक असर यह हुआ है कि क्लेम रिजेक्शन की दर पहले 50% थी, जो अब घटकर 30% रह गई है।
PF निकासी के नियमों में ढील
EPFO Advance Claim LimitEPFO ने PF निकासी के लिए वैलिडेशन फॉर्मेलिटीज को भी कम किया है। पहले यह 27% था, जिसे घटाकर 18% किया गया था। अब इसे और कम करके 6% तक लाने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा, EPFO KYC, एलिजिबिलिटी और बैंक वेरिफिकेशन को डिजिटल तरीके से पूरा कर रहा है, जिससे क्लेम प्रोसेसिंग का समय 10 दिन से घटकर 3-4 दिन रह गया है