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EPFO ने अपने नियमों में किया बदलाव, अब इंप्लॉयर के अप्रूवल की नहीं पड़ेगी जरूरत..

EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में कुछ बदलाव किया है. हाल ही में किए गए नए बदलाव के साथ, EPF सदस्य बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को पर्सनल डिटेल्स के साथ अपडेट कर सकते हैं.

28 दिनों की देरी होती थी

अगर यूएएन को आधार के माध्यम से मान्य किया गया है तो ईपीएफ सदस्य बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए, अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, शामिल होने की डेट और छोड़ने की डेट जैसी व्यक्तिगत जानकारी के साथ अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं. इससे पहले, सदस्यों को अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपने एंप्लॉयर से अप्रूवल लेना पड़ता था, जिसके कारण औसतन लगभग 28 दिनों की देरी होती थी.

 

EPFO

EPFO के एक बयान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में EPFO को नियोक्ताओं के माध्यम से मिले कुल 8 लाख करेक्शन रिक्वेस्ट में से लगभग 45 प्रतिशत को अब सदस्य खुद से मंजूर कर सकते हैं,बिना नियोक्ता या EPFO के मंजूरी के. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था, तो प्रोफाइल में किसी भी तरह का अपडेट करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी होगी.

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