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EPFO: EPFO ने बढ़ाई PF जमा करने की डेडलाइन, अब इतने तारीख तक कर सकते हैं फाइलिंग

EPFO ने सितंबर 2026 के लिए ECR फाइल करने की समय-सीमा 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी है. 17 सितंबर से PF वेतन सीमा (wage ceiling) को 15000 से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है. कर्मचारियों को 31 अक्टूबर के बाद अपनी PF पासबुक चेक कर लेनी चाहिए.

 

 

अगर आप नौकरी करते हैं और आपका PF कटता है, तो ये खबर आपके काम की है. EPFO ने सितंबर 2026 का PF जमा करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है. पहले कंपनियों को 15 अक्टूबर तक ECR फाइल करके पैसा जमा करना था, अब 31 अक्टूबर तक का टाइम मिल गया है. मतलब 16 दिन का एक्स्ट्रा टाइम. EPFO ने 13 अक्टूबर को सर्कुलर जारी करके ये जानकारी दी है.

 

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डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?

अचानक नियम बदल गया, इसलिए. सरकार ने 17 सितंबर 2026 से PF की लिमिट बढ़ा दी है. पहले 15,000 रुपये सैलरी तक PF अनिवार्य था, अब 25,000 रुपये कर दिया गया है. अब बीच महीने में नियम बदला तो कंपनियों का सॉफ्टवेयर, सैलरी शीट, सब गड़बड़ा गया. किसका कितना PF काटना है, हिसाब लगाने में टाइम लग रहा है. इसलिए कंपनियों ने EPFO से कहा – थोड़ा टाइम दो, तो EPFO ने डेट बढ़ा दी. ध्यान रहे, ये छूट सिर्फ सितंबर 2026 के लिए है, हर महीने नहीं मिलेगी.

 

 

एक कर्मचारी के तौर पर आपको क्या चेक करना है?

फाइलिंग कंपनी का काम है, आपका नहीं. लेकिन पैसा आपका है, तो चेक जरूर करें:

 

PF पासबुक चेक करें: 31 अक्टूबर के बाद अपनी PF पासबुक देखें. सितंबर का पैसा जमा हुआ या नहीं.

सैलरी और PF का हिसाब: अब लिमिट 25000 हो गई है, तो आपका PF पहले से ज्यादा कटना चाहिए. देखो सही कटा है या नहीं.

पैसा न दिखे तो क्या करें?

अगर 31 अक्टूबर के बाद भी पासबुक में पैसा नहीं दिख रहा, तो अपनी कंपनी के HR / Payroll टीम से पूछें. आपको खुद कोई ECR फाइल नहीं करना है, ये कंपनी का काम है.

 

 

कंपनी वालों के लिए जरूरी बात

सितंबर महीने का ECR और पैसा दोनों 31 अक्टूबर 2026 तक जमा करना अनिवार्य है. कोई बहाना नहीं चलेगा. EPFO ने अपने सभी ऑफिसों को भी कहा है कि कंपनियों को इस बारे में बताएं.

 

 

Q: EPFO ने PF जमा करने की डेडलाइन कितनी बढ़ाई है?

A: सितंबर 2026 के लिए ECR फाइलिंग की डेडलाइन 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी गई है.

 

 

Q: PF की लिमिट कितनी बढ़ी है?

A: 17 सितंबर 2026 से PF के लिए अनिवार्य वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है.

 

कर्मचारी को क्या करना चाहिए?

EPFO: कर्मचारी को 31 अक्टूबर के बाद अपनी PF पासबुक चेक करनी चाहिए कि सितंबर का योगदान सही जमा हुआ है या नहीं.

 

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