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EPFO: Aadhar-UAN लिंकिंग की अंतिम तारीख खत्म, अब ECR नहीं कर पाएंगे फाइल

EPFO (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) अब आधार को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक करने की डेडलाइन को और आगे नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि एंप्लॉयर अब केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) दाखिल कर पाएंगे, जिनका आधार उनके UAN से सही ढंग से जुड़ा और वेरिफाइड होगा।

 

अब डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी

EPFO के 1 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया एक्सटेंशन आखिरी था। ECR दाखिल करने के लिए आधार-UAN सीडिंग मेंडेटरी करने का नियम जून 2021 से लागू है। EPFO ने कहा है कि नवंबर 2025 से केवल उन्हीं सदस्यों को ECR फाइल करने में शामिल किया जाएगा, जिनके UAN से वेरिफाइड आधार लिंक होगा।

 

बता दें कि UAN 12 अंकों का नंबर है जो सैलरीड वर्कर्स को कई नौकरियों में अपने प्रोविडेंट फंड को मैनेज करने में मदद के लिए दिया जाता है। जब भी कोई कर्मचारी कंपनी बदलता है, तो यह PF ट्रांसफर को आसान बनाता है।

 

EPFO ने कहा- पर्याप्त समय दिया गया

EPFO ने बताया कि पिछले चार सालों में उसने कई बार समय सीमा बढ़ाई है। संगठन ने कहा कि पेंडिंग आधार-UAN केस अब लगातार कम हो रहे हैं। इसके अलावा बार-बार होने वाली देरी से बचने के लिए डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। सर्कुलर में सभी जोनल और रीजनल ऑफिस को कंपनियों के लिए तुरंत जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है ताकि वे पेंडिंग वेरिफिकेशन पूरा कर सकें।

 

EPFO ने साफ कर दिया है कि नवंबर 2025 और उसके बाद के लिए ECR फाइल करने की परमिशन केवल वेरिफाइड आधार-UAN लिंकेज वाले मेंबर्स को ही होगी। संगठन ने कहा कि ये नियम बिना किसी आपत्ति के लागू होगा।

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