EPF PF Withdrawal Rules: EPF खाते से कितना निकाल सकते हैं पैसा, जानें नियम और प्रोसेस?

EPF PF Withdrawal Rules : PF खाते को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा रेग्युलेट किया जाता है। हर महीने, इसमें कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों का योगदान जमा होता है। जरूरत पड़ने पर, कुछ शर्तों के साथ खाते में जमा राशि का एक हिस्सा निकाला जा सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक महीने से बेरोजगार है, तो वह अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75% निकाल सकता है। इसके अलावा, होम लोन (Home Loan) पर डाउन पेमेंट करने के लिए सदस्य अपनी जमा राशि का 90% तक निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
PF Withdrawal के नियम
रिटायरमेंट के बाद, व्यक्ति अपने फाइनल सेटलमेंट क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है। खास बात यह है कि रिटायरमेंट पर PF खाते से निकासी पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। हालांकि, अगर खाता खोले जाने के 5 साल के भीतर पैसे निकाले जाते हैं, तो उस पर टैक्स लगता है।
इसके तहत, 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लागू होता है। यह नियम PF खाताधारकों को निकासी से पहले टैक्स संबंधी जानकारी रखने में मदद करता है।
जब कोई नई सिस्टम शुरू की जाती है तो शुरू में कुछ कमियां होती हैं, जिन्हें समय और जरूरत के अनुसार ठीक कर लिया जाता है। इसके अलावा, टेक्निकल सुधारों से इसे आसान बना दिया गया है। इनमें से एक है PF स्कीम।
हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि अगले साल से PF खाताधारक बैंक खाते से पैसे निकालने की तरह ही ATM के जरिए भी अपने PF खाते से पैसे निकाल सकेंगे।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ATM से कितना पैसा निकाला जा सकता है और इसके नियम क्या होंगे? आओ, हमें विस्तार से बताओ.
कब निकाल सकेंगे ATM से PF का पैसा?
हाल ही में केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता दावड़ा ने कहा कि इस सुविधा के लिए हार्डवेयर को अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फीचर में बदलाव जनवरी 2025 से दिखाई देंगे।
EPF PF Withdrawal Rulesऐसे में अनुमान है कि जनवरी 2025 से PF खाताधारक ATM के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। हालाँकि, अभी तक कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दी गई है।