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Eid al-Adha 2025: बकरीद को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी, गाय-ऊंट समेत इन जानवरों की कुर्बानी पर लगा रोक…

Eid al-Adha 2025: 7 जून 2025 शनिवार को बकरीद (ईद-उल-अज़हा) मनाई जाएगी। दिल्ली की हेमा गुप्ता सरकार ने बकरीद 2025 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में सरकार की ओर से बकरीद पर गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। इतना ही सरकार की ओर से कहा गया है कि, एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

 

सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से करना होगा पालन : मंत्री कपिल मिश्रा

Eid al-Adha 2025:  बकरीद के लिए सरकार के तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि, ”हम त्योहार मनाने के दौरान किसी भी तरह की अवैध बलि या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

इन जगहों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध
Eid al-Adha 2025: दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि, सार्वजनिक स्थान, सड़क किनारे या फिर गलियों में कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ईद के दौरान कुर्बानी की प्रक्रिया केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही की जा सकेगी। इसके साथ ही सरकार ने कुर्बानी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी पाबंदी लगाई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि, धार्मिक भावना आहत होने या सामाजिक तनाव की स्थिति से बचा जा सके।
ऊंट और गाय की कुर्बानी पर सरकार ने लगाई लोग
Eid al-Adha 2025 बता दें कि, दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक ऊंट और गाय की कुर्बानी को अपराध बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि, पशु खाद्य श्रेणी में नहीं आते। यह प्रतिबंध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960), पशु परिवहन नियम (1978), और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम (2006) जैसे मौजूदा कानूनों पर आधारित है।

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