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December financial tasks: ITR से लेकर आधार-पैन लिंकिंग तक 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

December financial tasks टैक्स ऑडिट वालों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना टैक्स ऑडिट केस वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 है। ऐसे में इस तारीख तक फाइल कराए गए रिटर्न को समय पर फाइल किए गए रिटर्न के बराबर माना जाएगा और इस पर कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा।

 

2. एडवांस टैक्स भरने का आखिरी मौका एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। इसे हर उस व्यक्ति को चुकाना होता है, जिसकी अनुमानित कुल कर देनदारी, टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने के बाद, ₹10,000 से अधिक है।

 

3. बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 फाइल कर सकते हैं।

 

यदि आप 5 लाख से कम इनकम का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं, 5 लाख या उससे अधिक की इनकम पर 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।

आधार-पैन लिंक करना अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार कार्ड बनवाया था, तो इसे पैन के साथ लिंक करना 31 दिसंबर तक अनिवार्य है। चूकने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। बैंकिंग, निवेश, आईटीआर फाइलिंग में परेशानी आ सकती है।

 

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December financial tasksआप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंकिंग पूरी कर सकते हैं। प्रक्रिया आसान है – PAN नंबर, आधार नंबर और OTP से हो जाती है। जुर्माना भी जमा करना होगा।

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