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CNG Vehicle: CNG गाड़ियों को लाइफटाइम के लिए टैक्स में मिलेगी 1% की छूट, सरकार ने दिया आदेश…

CNG Vehicle मध्य प्रदेश सरकार ने CNG वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट सिर्फ उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो एक साल की अवधि में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025 के तहत रजिस्टर्ड होंगे। रेट्रोफिटेड या हाइब्रिड वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह पहल राज्य सरकार की ईको-फ्रेंडली और स्वच्छ ईंधन नीति का हिस्सा है।

 

राज्य सरकार की नई पहल: पर्यावरण भी बचेगा, पैसा भी
CNG वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी घोषणा की है। अब फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट से लैस नए वाहनों को लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह छूट अलग-अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

सिर्फ फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को मिलेगा लाभ
पर्यावरण अनुकूल और सस्ता ईंधन माने जाने वाले CNG (Compressed Natural Gas) वाहनों को अब राज्य सरकार की नई नीति का सीधा लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को अब लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1% की छूट दी जाएगी। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगी जो एक साल की अवधि में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025 के तहत पंजीकृत किए जाएंगे।

 

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इन वाहनों को नहीं मिलेगा लाभ
CNG Vehicleपरिवहन विभाग ने साफ किया है कि रेट्रोफिटेड CNG किट या हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम वाले वाहनों को इस टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह योजना सिर्फ उन गाड़ियों के लिए है जो कंपनी द्वारा पहले से ही CNG किट के साथ बनाई गई हों। इन वाहनों को ही व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएग

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