Chhattisgarh Top News: छत्तीसगढ़ में नया दुकान और स्थापना पंजीकरण के लिए नया नियम लागू, 14 अगस्त से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन..

Chhattisgarh Top News छत्तीसगढ़ में दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को लेकर “छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017” अब प्रभाव में आ गया है। इसके साथ ही 13 फरवरी 2025 से पहले लागू 1958 का अधिनियम समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नया अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम 2021 अब पूरे राज्य में लागू हो गए हैं।
यहां से करना होगा पंजीकरण
इस नए कानून के तहत अब सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग के जिला कार्यालय की वेबसाइट http://shramevjayate.cg.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
इनके लिए पंजीकरण अनिवार्य
अगर किसी दुकान या प्रतिष्ठान में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो पंजीकरण अनिवार्य है। अधिनियम के लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर, यानी 13 फरवरी 2025 से 14 अगस्त 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
देरी होने पर देना होगा इतना भुगतान
Chhattisgarh Top Newsअगर कोई प्रतिष्ठान निर्धारित अवधि के बाद पंजीकरण करता है, तो उसे पंजीयन शुल्क के साथ-साथ 25% विलंब शुल्क भी देना होगा। साथ ही, अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रशमन (समझौता) की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।



